रायगढ़

‘केलो’ के गुनहगारों को अब 3 गांवों का ईनाम? एनजीटी के रडार वाली ‘सिंघल स्टील’ की नई विस्तार योजना से सहमा पूर्वांचल, 6 जुलाई को जनसुनवाई

रायगढ़ टॉप न्यूज 29 मई। क्या रायगढ़ की जीवनदायिनी ‘केलो नदी’ को जहरीले नाले में तब्दील करने वाले औद्योगिक घरानों को अब ईनाम में नए और विशाल प्लांट बांटे जा रहे हैं? यह तीखा सवाल रायगढ़ के पूर्वांचल में गूंज रहा है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ) के रडार पर रही ‘सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड’ अब ग्राम पतरापाली (पूर्व), कोतरलिया और सियारपाली की उपजाऊ जमीन पर 17 लाख टन का विशाल ‘ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट’ लगाने जा रही है।
इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने आगामी 6 जुलाई 2026 को लोक सुनवाई (जनसुनवाई) तय कर दी है।

​सरकारी रिकॉर्ड: एनजीटी की जांच में सामने आई ‘सिंघल’ की कमियां
सिंघल एंटरप्राइजेज की कार्यप्रणाली पहले भी एनजीटी की जांच के दायरे में रही है। एनजीटी के आधिकारिक दस्तावेजों (O.A. No. 55 of 2021) और CPCB-CECB की जॉइंट कमिटी की रिपोर्ट के निष्कर्ष सीधे तौर पर कंपनी के दावों की पोल खोलते हैं:
​ज़मीन के दावों में भारी विसंगति: रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 137 हेक्टेयर ज़मीन अपने नाम होने का दावा किया था, लेकिन सरकारी जांच में यह दावा झूठा निकला। पता चला कि केवल 74.836 हेक्टेयर (करीब 38%) ज़मीन ही सीधे कंपनी के नाम पर है, बाकी ज़मीन अन्य लोगों के स्वामित्व में है।
​भूजल प्रदूषण का खतरा: कमेटी ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट किया है कि कंपनी को अपने बॉटम ऐश स्टोरेज (जहां राख जमा होती है) के आसपास के भूजल की विस्तृत स्टडी करानी चाहिए, जो सीधे तौर पर जल प्रदूषण के खतरे को इंगित करता है।
​33% ग्रीन बेल्ट की चोरी: जांच में पाया गया कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुसार 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट (हरित पट्टी) की अनिवार्यता का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसे लेकर कोर्ट को सख्त निर्देश देने पड़े।

​जांच के दिन ईएसपी का ‘खेल’ और हाउसकीपिंग से खुली पोल
एनजीटी के आदेश पर जब जॉइंट कमिटी ने जांच की, तो एक बड़ा तकनीकी विरोधाभास सामने आया। जांच के विशिष्ट दिन (27-28 अगस्त 2021) को प्लांट से निकलने वाला उत्सर्जन तो तय सीमा में मिला, लेकिन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि “प्लांट के अंदर हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी।”
​औद्योगिक और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, स्पंज आयरन और कोल-बेस्ड पावर प्लांट में यह एक जाना-माना खेल है। जांच की भनक लगते ही कंपनियां दिखावे के लिए अपने ईएसपी और प्रदूषण नियंत्रण यंत्र पूरी क्षमता पर चालू कर देती हैं। लेकिन सालों तक कोयले और राखड़ के अनियंत्रित प्रदूषण से प्लांट के भीतर जो क्रोनिक डस्ट जमती है, उसे रातों-रात पूरी फोर्स लगाकर भी साफ नहीं किया जा सकता।
यहाँ सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है- जो कंपनी जांच की जानकारी होने के बावजूद अपने ही प्लांट परिसर के भीतर बुनियादी साफ-सफाई सुनिश्चित नहीं कर सकी, उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह पतरापाली और कोतरलिया के बाहरी पर्यावरण, कृषि भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी दिखाएगी..?

सीआईसीबी जनसुनवाई के दस्तावेज: केलो में घुला जहर, अब पूर्वांचल की बारी
सिंघल पर केलो नदी को प्रदूषित करने के आरोप केवल सुनी-सुनाई बातें नहीं हैं। तराईमाल (रायगढ़) में कंपनी के पुराने प्लांट की जनसुनवाई (CECB Proceeding Report) के सरकारी दस्तावेजों में ग्रामीणों की यह आपत्ति बाकायदा दर्ज है कि— “उद्योग का दूषित पानी केलो में छोड़ा जाएगा। कोयला जलाने से निकलने वाला मर्क्युरी हवा और पानी में मिलेगा, जिससे हृदय रोगी बढ़ेंगे।” खुद कंपनी के दस्तावेजों में यह उल्लेखित है कि उसकी जल आपूर्ति का स्रोत ‘छुईकंसा नाला’ है, जो सीधे तौर पर केलो की सहायक जलधारा है।

160 मेगावाट पावर प्लांट और 17 लाख टन का नया बवंडर
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ पहले से ही देश के ‘गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों’ की सूची में दर्ज है। यहाँ की हवा में पीएम 10 का स्तर मानकों से 3 गुना अधिक है।

​अब 6 जुलाई को जिस प्रोजेक्ट की जनसुनवाई होनी है, उसमें मुख्य स्टील यूनिट (17 लाख टन टीपीए), पेलेट प्लांट (12 लाख टीपीए), कोल वाशरी (6 लाख टीपीए) और 160 मेगावॉट का कैप्टिव पावर प्लांट शामिल है। पूर्वांचल के ग्रामीणों का आरोप है कि 100 से ज्यादा उद्योगों के प्रदूषण से पहले ही उनकी खेती चौपट हो चुकी है। इस नए मेगा प्रोजेक्ट से पतरापाली और कोतरलिया की बची-खुची धान और महुआ की किसानी भी खत्म हो जाएगी और स्थानीय युवाओं को नौकरी के नाम पर केवल राखड़ फांकने के लिए छोड़ दिया जाएगा।









6 जुलाई को पतरापाली में होने वाली लोक सुनवाई क्या केवल एक कागजी औपचारिकता है? जो कंपनी पहले से ज़मीन के रकबे को लेकर भ्रामक जानकारी दे चुकी हो, जिसके भीतर की हाउसकीपिंग एनजीटी की कमिटी को खराब मिली हो और जो केलो नदी के प्रदूषण के आरोपों में घिरी हो, वह अब ‘ग्रीनफील्ड’ (हरित) प्रोजेक्ट लगाने का दावा कर रही है। प्रशासन और पर्यावरण विभाग (सीईसीबी) को 6 जुलाई की जनसुनवाई में पब्लिक को इन ऑन-रिकॉर्ड दस्तावेजों का जवाब देना ही होगा, वरना यह रायगढ़ के पर्यावरण के साथ एक बड़ा विधिक धोखा होगा।



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