Chhattisgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
Chhattisgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 28 साल की सजा, कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया
Child Sexual Assault Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के हथबंद थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. तेज और प्रभावी जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी पुनेश चतुर्वेदी को 28 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.
बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी
बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि 19 मई 2024 को ग्राम खिलोरा में एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर आरोपी पुनेश चतुर्वेदी अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बालिका के परिजनों की शिकायत पर हथबंद थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के हथबंद थाना क्षेत्र में नाबालिक से दुष्कर्म का यह मामला बेहद गंभीर होने के कारण पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर साक्ष्य एकत्रित किए और विस्तृत विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया.
अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, बालिका के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया. प्रकरण में अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी पुनेश चतुर्वेदी को सजा सुनाई गई. पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता के अनुसार इस मामले की पूरी विवेचना निरीक्षक केसी दास, प्रधान आरक्षक अश्विनी वर्मा और आरक्षक उमाशंकर कुर्रे द्वारा की गई. केस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत विवेचना के कारण आरोपी को यह कठोर सजा मिली है.