छठ महापर्व के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी: टिल्लू शर्मा पर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज
धारा 196 और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की गई

रायगढ़ टॉप न्यूज 3 नवंबर। छठ पर्व को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में रविवार को शहरवासियों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। वेब पोर्टल संचालक टिल्लू शर्मा द्वारा फेसबुक पर छठ पूजा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुईं। इस घटना के विरोध में शहर के विभिन्न समाजों और संगठनों ने कड़ा रोष जताया।
सोमवार दोपहर भोजपुरी समाज, ब्राह्मण समाज, छठ पूजा समितियाँ,सांस्कृतिक संगठन और विभिन्न वार्डों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टिल्लू शर्मा पहले भी विवादित टिप्पणियाँ करता रहा है और यह कोई पहली बार नहीं है जब उसने समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो।
एसपी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि टिल्लू शर्मा लगातार सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का अपमान करता है। यदि कानून ने समय रहते उसे नहीं रोका, तो समाज स्वयं ऐसे तत्वों को सबक सिखाएगा। माहौल पूरी तरह भावनात्मक और दृढ़ संकल्प से भरा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आस्था का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।
जनदबाव के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दोनो ही धाराएं गैर जमानती हैं। कोतवाली पुलिस के अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट की डिजिटल जांच कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण में अन्य धाराएँ भी जोड़ी जाएंगी।
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