CG Crime : पूजा के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा — ग्यारह लाख को ग्यारह करोड़ बनाने का झांसा देने वाला गैंग गिरफ्तार
CG Crime : पूजा के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा — ग्यारह लाख को ग्यारह करोड़ बनाने का झांसा देने वाला गैंग गिरफ्तार
CG Crime : पूजा के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा — ग्यारह लाख को ग्यारह करोड़ बनाने का झांसा देने वाला गैंग गिरफ्तार
दुर्ग। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पूजा-पाठ के नाम पर लोगों को पैसा “सौ गुना” बढ़ाने का झांसा देकर ठगी करता था। दुर्ग जिले के थाना पुलगांव पुलिस ने इस गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹1 लाख नकद, 7 मोबाइल फोन और एक सफेद अर्टिगा कार जब्त की है।
पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2025 को रामकुमार जायसवाल नामक व्यक्ति ने थाना पुलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मंदा पासवान और उसके साथियों ने उससे पूजा कराने के नाम पर ₹1 लाख की ठगी की है। रामकुमार पेशे से ड्राइवर है और आर्थिक तंगी से परेशान था। उसके परिचित राजू (निवासी जामगांव) ने उसे महाराष्ट्र के “छोटू” नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर देकर कहा था कि ये लोग पूजा करके पैसा सौ गुना बढ़ा देते हैं।
रामकुमार ने छोटू से संपर्क किया, जिसने उसे मंदा पासवान नाम की महिला से बात करने को कहा। महिला ने खुद को यवतमाल (महाराष्ट्र) की निवासी बताया और दावा किया कि वह पहले भी कई लोगों का पैसा “सौ गुना” कर चुकी है। बातचीत में तय हुआ कि 11 लाख रुपए को 11 करोड़ रुपए बनाया जाएगा और इसके लिए वह दुर्ग आकर पूजा करेगी।
1 नवंबर को मंदा पासवान ने रामकुमार को फोन कर बताया कि वह दुर्ग बस स्टैंड पहुंच गई है। वहां उसकी मुलाकात हुई, जो सफेद अर्टिगा कार में दो अन्य व्यक्तियों के साथ थी। रामकुमार ने अपने मालिक के खाली पड़े ट्रेनिंग सेंटर में पूजा के लिए एक लाख रुपए नकद और पूजा-सामग्री (मटका, चावल, नींबू, आटा आदि) दिए। पूजा शुरू करने के बाद महिला ने उससे सिंदूर की पांच डिब्बियां लाने को कहा। जब वह सिंदूर लेकर लौटा, तब तक महिला और उसके साथी वहां से फरार हो चुके थे।
रामकुमार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सक्रिय कार्रवाई करते हुए पुलगांव पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपियों से ₹1 लाख नगद, 7 मोबाइल फोन और अर्टिगा कार जब्त की गई।
गिरफ्तार आरोपी :
मंदा पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ मंदा वाघमारे (42 वर्ष), निवासी यवतमाल, महाराष्ट्र
अमरदीप प्रहलाद दामोदर (34 वर्ष), निवासी श्रीराम कॉलोनी, चिखली, महाराष्ट्र
संजय विलास जमुना (28 वर्ष), निवासी मारेगांव, यवतमाल, महाराष्ट्र
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गैंग ने कितने और लोगों को इसी तरह ठगा है।