Raigarh News: लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़ September 19, 2025 रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Raigarh News: लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

रायगढ़। घरेलू विवाद के कारण अपनी ही छोटी बहन की हत्या करने के मामले में अदालत ने बडी बहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि कोतरा रोड थाना अंतर्गत जिंदल रोड पतरापाली निवासी दिनदयाल महतो की तीन पुत्रियां थी जिसमें से एक पुत्री रेखा का विवाह हो चुका था। शेषी बची दोनों बेटियां अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पुलिस के मुताबिक मृतक रंजिता कुमारी की आरोपिया नेहा कुमारी महतो 20 साल की बड़ी बहन थी। मृतका रंजिता घर में सिलाई का काम करती थी तथा आरोपिया नेहा घरेलू एवं रसोई का काम करती थी। कई बार आरोपिया मृतका को घरेलू काम में सहयोग के लिये कहती थी लेकिन मृतका सहयोग नही करती थी, दोनों के मध्य छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद विवाद मारपीट भी होता था। 24 अपै्रल 2024 की रात 9 बजे आरोपिया नेहा कुमारी ने अपनी मृतका रंजिता कुमारी को लौकी छिल देने और खाना बना देने के लिये कहा तब मृतका ने मना कर दिया। इस बीच आरोपिया ने मृतका से कहा कि खाना नही बतायेगी तो खाना मत खाना। आरोपिया खाना बनाकर रख दी। इस बीच मृतका ने आरोपिया को खाना खा ली हू कहकर गुस्सा दिलाई और कमरे में जाकर सो गई। इस दौरान आरोपिया अपने पिता को शक्कर लाने भेज दी और रसोई में रखे लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन रंजिता के सिर पर वार कर दिया। इस दौरान रंजिता के चिल्लाने पर मां जाग जाएगी सोचकर उसने रंजिता के सिर पर एक बार और वार कर दिया और फिर मृतका को कंबल ढककर लाईट बंद कर दिया। जिसके बाद वह उसी कमरे में बैठ गई।

 

आरोपिया नेहा की मां को ड्यूटी में जाना था इसलिये उसने अपनी मां को उठाया और साथ में खाना खाये इस दौरान उसकी मां ने पूछा कि रंजिता खाना खाई क्या तब आरोपिया ने खाना खाकर सो गई है कहा। इसके बाद मां के जाने के बाद आरोपिया मृतका के साथ ही कमरे में रही और दूसरे दिन अपने पिता को मृतका को उठाने के लिये भेजा उसके कमरे में जाने पर इस बात का पता चला कि लोहे के खलबट्टे से उसकी हत्या कर दी गई है। मृतका के पिता के द्वारा घटना की जानकारी कोतरा रोड थाने में दी गई। मर्ग पंचनामा कार्रवाई पश्चात जांच पश्चात पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेह के आधार पर आरोपिया नेहा से पूछताछ शुरू की जिस पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया।

इस मामले में सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने आज उपरोक्त दोनों धाराओं में नेहा कुमारी महतो को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता की ओर से पैरवी की गई।

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