Raigarh News: 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, अपराध सिद्ध होने पर होगा एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना

रायगढ़ June 16, 2025 रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, अपराध सिद्ध होने पर होगा एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना

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रायगढ़, 16 जून 2025/ रायगढ़ जिले के अंतर्गत सभी तालाबों एवं जलस्त्रोतों में जिनका संबंध नदी, नालों से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक मत्स्याखेट पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में मत्स्याखेट करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास या 10 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

सहायक संचालक मछली पालन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि(प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे संरक्षण देने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम की धारा के तहत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नाले से नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।

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