Raigarh News: 9 साल से किराया जमा नहीं करने वाले दुकान संचालकों को हाईकोर्ट ने दिया 50 प्रतिशत किराया जमा करने का आदेश, निगम प्रशासन द्वारा जारी किया गया था अंतिम नोटिस

रायगढ़। श्याम टॉकीज रोड पचरीघाट स्थित दुकान संचालकों को हाईकोर्ट द्वारा बकाया किराया राशि के 50 प्रतिशत राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश में दुकान संचालकों द्वारा लगाए गए याचिका पर 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत ही अगली सुनवाई करने की बात उल्लेख किया गया है।
श्याम टॉकीज रोड स्थित 35 दुकानों द्वारा पिछले करीब 9 वर्षों से किराया जमा नहीं किया जा रहा है। इसपर निगम प्रशासन द्वारा 5 मई 2025 को प्रथम एवं 23 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया किराया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। अंतिम नोटिस में राशि जमा करने के लिए सात दिवस की मोहलत दी गई थी। अंतिम नोटिस के विरुद्ध करतार सिंह, रविंद्र पाल सिंह, लक्ष्मी मोटवानी, सहोरी देवी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इसपर हाईकोर्ट ने निगम प्रशासन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं टैक्स फिक्सेशन को सही ठहराया है एवं याचिकाकर्ताओं को बकाया किराया राशि के 50 प्रतिशत राशि जमा करने का आदेश पारित किया है। आदेश में 50 प्रतिशत की राशि जमा करने के उपरांत ही याचिका की अगली सुनवाई करने की बात का उल्लेख किया गया है। गौरतलब हो कि 22 जनवरी 2016 को हुई नगर पालिका निगम रायगढ़ की परिषद बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 13 पारित किया गया था, जिसके निर्णय अनुसार वर्ष 2000 के पूर्व नगर निगम अधीनस्थ आवंटित दुकानों का 31 मार्च 2016 की स्थिति में लीज अवधि समाप्त कर कलेक्टर गाइडलाइन दर अनुसार किराया निर्धारण किया गया। इस संबंध में दुकान संचालकों को निगम प्रशासन द्वारा पत्र प्रेषित कर सूचना भी दी गई। इसके बाद भी दुकान संचालकों द्वारा राशि जमा नहीं किया गया। इसी तरह 19 दिसंबर 2024 परिषद बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 19 में दुकान संचालकों द्वारा अतिरिक्त निर्माण का प्रीमियम एवं किराया राशि लेने का निर्णय पारित किया गया था। इस समस्त कंडिकाओं का उल्लेख करते हुए ही श्याम टॉकीज रोड पचरीघाट दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसपर हाईकोर्ट द्वारा दुकान मालिकों को बकाया किराया राशि की 50 राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।
लीज नवीनीकरण नहीं होने पर कब्जा अवैध
श्याम टॉकीज रोड पचरीघाट की दुकानों का मुख्य नगर पालिका अधिकारी रायगढ़ एवं दुकानदारों के मध्य 22 मई 1992 को अनुबंध निष्पादन किया गया था। अनुबंध की कंडिका क्रमांक 9 के अनुसार उपरोक्त दुकानों में रहने की किरायादारी अवधी अगली माह के 1 तारीख से आरंभ होकर इस माह के अंतिम तारीख को समाप्त होगी। किराएदारी की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 के मध्य रात्रि होगी। इसके पश्चात नगर पालिका परिषद रायगढ़ से बिना पूर्ण स्वीकृत (नवीनीकरण) प्राप्त दुकान पर कब्ज रहना अवैध होगा। उक्त तिथि के पक्ष यानी दिनांक 1 अप्रैल 2014 से 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने का देनदार रहेगा और दुकान खाली करवाने में परिषद का जो भी व्यय होगा उसका वह एक मुफ्त देनदार रहेगा। तदनुसार 1 अप्रैल 2014 के पश्चात से दुकान पर अवैध रूप से दुकान संचालित किया जा रहा है साथ ही लीज नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही किराया राशि जमा की जा रही है।
इन दुकान संचालकों का है बकाया
पूर्व में जारी नोटिस के अनुसार दुकान क्रमांक एक करतार सिंह का 306495 रुपए, दुकान क्रमांक 2 रविंद्र पाल सिंह का 278345 रुपए, दुकान क्रमांक 3 लक्ष्मी मोटवानी का 283975 एवं दुकान क्रमांक 4 सहोरी देवी का 283975 रुपए बकाया है। इसी तरह श्याम टॉकीज रोड पचरी घाट के लगभग 35 दुकानदारों का किराया एवं अतिरिक्त निर्माण का प्रीमियम राशि बकाया है।