Raigarh News: बलात्कार व हत्या के आरोपी को उम्र कैद, घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थ दंड से भी दंडित करने का दिया आदेश 

रायगढ़ May 16, 2025 • रिपोर्टर: raigarh top news
Raigarh News: बलात्कार व हत्या के आरोपी को उम्र कैद, घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थ दंड से भी दंडित करने का दिया आदेश 

Raigarh News: बलात्कार व हत्या के आरोपी को उम्र कैद, घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थ दंड से भी दंडित करने का दिया आदेश 

रायगढ़। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने थाना छाल के प्रकरण क्रमांक 71ध् 2019 अपराध अंतर्गत धारा 302 307 376 भारतीय दंड संहिता के मामले में अभियुक्त राजा चावले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना छाल थाना अंतर्गत ग्राम कांसाबहार की है, जहां रात्रि में अभियुक्त ने मृतिका के साथ जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से धारदार खुखरी से उसके पेट में प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। उपरोक्त घटना को मृतका की छोटी सी बच्ची ने देखा था। बच्ची के द्वारा घटना की जानकारी देने पर मृतका के परिजन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर थाना प्रभारी छाल के द्वारा थाना के अपराध क्रमांक 71 ध्2019 में अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत सभी साक्ष्य को संकलित कर अभियुक्त राजा चावले के विरुद्ध धारा 307 376 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने साक्षियों के परीक्षण प्रति परीक्षण एवं उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात प्रकरण में अभियुक्त को सिद्ध दोष पाते हुए धारा 307, 376, एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमशः 10 वर्ष, 10 वर्ष, एवं आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का दंडादेश दिया। साथ ही साथ सभी धाराओं में 1000=1000रू के अर्थ दंड से भी दंडित करने का दंडादेश दिया। न्यायालय ने मृतिका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने पक्ष रखा। घरघोड़ा न्यायालय से लगातार सिद्ध दोष में आपराधिक सजा होने से आम नागरिकों में न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है।

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