छत्तीसगढ़

CG News: हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून 2025 तक ग्रीष्म अवकाश, वेकेशन जज करेंगे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

बिलासपुर। 12 मई सोमवार से 6 जून 2025 शुक्रवार तक हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। इस दौरान अवकाशकालीन जज मामलों की सुनवाई करेंगे। सोमवार नौ जून को कोर्ट नियमित रूप से खुल जाएगा। ग्रीष्म अवकाश में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने मामलों को दायर तथा सूचीबद्ध करने की सुविधा रहेगी।

चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक, रिट मामले दाखिल किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात जज अपने बैठक दिवस को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं। वेकेशन कोर्ट भी सुबह 10:30 बजे से संचालित होंगे। आपात स्थिति में न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद भी सुनवाई जारी रखेंगे।

ग्रीष्म अवकाश के दौरान, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों के दिनों को छोड़कर रजिस्ट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट,सिविल, आपराधिक मामले सुने जाएंगे। नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा। वेकेशन कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी, उन मामलों को अगले वेकेशन जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

कोर्ट के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और कोर्ट बैठने के दिन से ठीक एक दिन पहले प्रकरणों की सूची प्रकाशित की जाएगी।अवकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई 2025 तथा 3 और 5 जून, 2025 को वेकेशन कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई होगी।

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