रायगढ़, 27 मार्च 2025/ रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में जंगली सुअर के अवैध शिकार का मामला सामने आया है। वन विभाग की सूझबुझ एवं सक्रियता से सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वनपरिक्षेत्र धरमजयगढ़ के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल रायगढ़ दाखिला कराया गया। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।
वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मार्च 2025 को दोपहर 12.30 बजे सूचना मिला कि जंगली सुअर के शिकार के लिये वन परिक्षेत्र धरमजयगढ़ अंतर्गत कोयलार परिसर के राजा जंगल में कुछ ग्रामीणों द्वारा क्लच तार का अवैध शिकार के लिये फंदा फैलाया गया है। सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के मैदानी कर्मचारी एवं अधिकारी तत्काल मौका स्थल हेतु रवाना हुये। मौका स्थल का मुआयना करने पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को भागते हुये पकड़ा गया एवं पकड़ कर दोनों से गहन पूछताछ किया गया। जिसमें उनके द्वारा इस अवैध शिकार के लिये बनाये गये योजना के बारे में बताया गया एवं उन्होंने अपना जुर्म कबुला। आस-पास के वन क्षेत्रों का मुआयना करने पर आरोपियों द्वारा पानी से भरे गड्ढे के पास सूखें पत्तो से छिपाये गये 02 नग मृत जंगली सुअर (01 नर, 01 मादा) का शव के साथ भारी मात्रा में जंगली सुअर के लिये तार फंदा, टांगी आदि बरामद किया गया।
पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में 10 ग्रामीण शामिल है। सभी ने पहले मिलकर योजना बनाई, फिर तार फंदा लगाया। इन्ही में से कुछ लोगों के द्वारा जंगली सुअर का खेदा (दौड़ाते हुये) करते हुये तार फंदा तक लाये। जिसमें दो जंगली सुअर फंसा, फिर 03 लोगों के द्वारा टांगी से वार कर सुअर को जान से मारा गया। उसके बाद आग जलाकर जंगली सुअर के शव को भुना गया। भुनने के बाद वन कर्मचारियों की भनक लगते ही गड्ढा के पास सुखे पत्तों से शव को छिपा दिया गया। शाम को दो और आरोपियों को कोयलार गांव से पकड़ा गया। इनसे भी पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबुला। इस प्रकरण में अभी 06 और आरोपी फरार है, जिनको पकडऩे की कार्यवाही जारी है। तत्पश्चात अवैध शिकार के संबंध में वनअपराध प्रकरण कमांक 14064/16 दिनांक 24 मार्च 2025 जारी कर विवेचना में लिया गया तथा मृत जंगली सुअर का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। 25 मार्च 2025 को 04 आरोपियों को न्यायालय प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया। तत्पश्चात चारों आरोपी श्री जगमोहन व. मानसिंह राठियाए उम्र 60 वर्ष, श्री बोधराम व.तेजराम राठिया उम्र 51 वर्ष, श्री सनतराम व.जगमोहन राठियाए उम्र 56 वर्ष एवं श्री नेतराम व.झलपसिंह चौहान उम्र 41 वर्ष सभी साकिन कोयलार, तहसील धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ को वनपरिक्षेत्र धरमजयगढ़ के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा जिला जेल रायगढ़ दाखिला कराया गया।





26 मार्च 2025 को फिर से मामले से जुड़े 06 अन्य फरार आरोपियों को ग्राम कोयलार से वन कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया एवं पूछताछ किया गया। पूछताछ में सभी 06 आरोपियों ने 02 नग जंगली सुअर का अवैध तार फांदा लगाकर मारने का जुर्म कबूला। उनके द्वारा बताया गया कि 04 एवं 06 माह पूर्व में भी जप्त फांदा से ही 02 नग जंगली सुअर का शिकार कर मारकर खाये थे। 27 मार्च 2025 को सभी 06 आरोपियों का बयान लेकर विधिवत् न्यायालय प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय द्वारा 06 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया। तत्पश्चात सभी 06 आरोपियों में दलसाय पिता रनसिंह राठिया उम्र 46 वर्ष, महेन्द्र पिता चमार साय राठिया उम्र 46 वर्ष, सुखराम पिता सुना राम राठिया उम्र 57 वर्ष, दुबराज पिता लगन साय मंझवार उम्र 58 वर्ष, बुधराम पिता प्रेमसिंह राठिया उम्र 58 वर्ष एवं संजय पिता रामचरण सारथी उम्र 23 वर्ष निवासी कोयलार तहसील व थाना-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ को वनपरिक्षेत्र धरमजयगढ़ के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल रायगढ़ दाखिला कराया गया। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।
