छत्तीसगढ़

Jashpur News: पत्नि ने पति की हत्या, गमछे से गला घोंटकर उतारा मौत के घाट, ये बनी हत्या की वजह…पढ़े पूरी खबर..

जशपुर। जशपुर में गमछे से पति का गला घोंटकर हत्या करने के बाद जंगल में छिपकर रहने वाली पत्नि बिरसी बाई को जशपुर पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। घर में रखे चावल को बेचने को लेकर दोनों के मध्य झगड़ा-विवाद हुआ था। यह पूरा मामला चौकी सोनक्यारी क्षेत्र के ग्राम चिरोटोली शैला की है।

मामले का संक्षिप्त विवरण 

प्रार्थी मद्रास राम उम्र 50 साल निवासी चिरोटोली शैला ने दिनांक 11 नवंबर को चैकी सोनक्यारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह अपने ग्राम में रहकर मजदूरी एवं बांस का सामान बनाने का कार्य करता है, इसके घर के पास में ही इसके छोटे भाई वकील राम उम्र 45 साल का घर है।

चावल बेचने को लेकर झगड़ा-विवाद
10 नवंबर के शाम करीब 07 बजे यह अपने घर में था, इसी दौरान उसके भाई-बहु द्वारा अपने घर में रखे चावल को बेचने को लेकर झगड़ा-विवाद कर रहे थे, ज्यादा आवाज आने पर यह उनके घर के पास जाकर देखा तो इसकी बहु बिरसी बाई अपने पति वकील राम को घर के अंदर से उसके गला में सफेद गमछा को कसा हुआ लपेटकर घसीटते हुये बाहर परछी में निकाली थी। प्रार्थी द्वारा बिरसी बाई को ऐसा करने से मना किया एवं भाई को छूकर देखा तो उसका सांस नहीं चल रहा था, उसकी मृत्यू हो चुकी थी। बिरसी बाई द्वारा गमछा से अपने पति वकील राम के गला में लपेटकर गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर बिरसी बाई के विरूद्ध चौकी सोनक्यारी में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की आरोपिया बिरसी बाई घटना घटित कर फरार थी।

पुलिस ने की 3 टीम गठित 
हत्या की गंभीर अपराध घटित होने पर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा चौकी सोनक्यारी एवं थाना सन्ना से रात्रि में ही तत्काल 3 टीम गठित कर आरोपिया की पतासाजी हेतु रवाना किया गया, टीम द्वारा लगातार विभिन्न जंगलों एवं संभावित स्थलों में लगातार दबिश दी जा रही थी। पतासाजी दौरान उक्त महिला के एक जंगल में छिपकर रहने की सूचना मुखबीर से मिलने पर जंगल के चारों ओर से दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर चौकी में लाया गया। महिला को भूख लगने पर वह जंगल से बाहर निकली थी। बिरसी बाई से पूछताछ में उसके द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कपड़ा गमछा को जप्त किया गया। आरोपी महिला के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे 12 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपिया की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सन्ना उप निरीक्षक बृजेष यादव, चौकी सोनक्यारी प्रभारी स.उ.नि. बालकृष्ण भगत, प्र.आर. 388 विजय खूंटे, प्र.आर. विशाल गुप्ता, आर. विरेन्द्र तेंदुआ, आर. विमलेष्वर एक्का, म.आर. सुनिति एक्का एवं न.सै. शिवशकर रवि का योगदान रहा है।

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स्वामी, संचालक – अनिल रतेरिया पता – गौरीशंकर मंदिर रोड़, रायगढ़ (छ.ग.) ईमेल: [email protected] मोबाईल नं.: +91-9827197981

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