प्रतिबंधित धारा के तहत आरोपी समीर खान , अब्दूल साकिब , अब्दूल दानिश को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
अन्य प्रकरण में इन आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है
रायगढ़ टॉप न्यूज 28 अक्टूबर। शनिवार की देर रात को गौरीशंकर मंदिर चौक के पास एक मॉल के पास मारपीट करने वाले करने वाले तीन आरोपी समीर खान , अब्दूल साकिब , अब्दूल दानिश को प्रतिबंधित धारा के तहत कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार बैकुण्ठपुर निवासी सूरज सिंह ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह मोटर सायकल कम्पनी में कलेक्शन का काम करता है। 26 अक्टूबर को रात 12 बजे सूरज के साथी आशीष ठाकुर के साथ मेडिकल कालेज साहेबराम कालोनी में दोस्त आतिश ठाकुर के घर पहुंचकर दोनों ने भोजन किया। सूरज अकेले मोटर सायकल से वापस घर आ रहा था, इस बीच सत्तीगुडी चौक के पास पहुंचने पर उसने अपने साथी अजय मानिकपुरी को मोबाईल कर उसका हालचाल जाना। तो अजय मानिकपुरी ने सूरज को बताया कि धांगरडीपा निवासी पवन शर्मा ने मुझे फोन करके बताया कि मॉल में झगड़ा हो गया है। तब सूरज और अजय दोनों एक साथ मोटरसायकल से रात 3 बजे मॉल पहुंचे।
गाड़ी खड़ी किये तभी अब्दुल दानिश, अब्दूल शाकिब एवं समीर खान तीनों युवक मॉल से नीचे उतरे और उनको देखकर सफेद रंग की कार से बेस बॉल, बैट निकालकर अचानक गंदी-गंदी गालियां देते हुए अब्दुल शाकिब बेस बॉल से मारपीट करने लगा। तो अजय मानिकपुरी द्वारा बीच बचाव करने पर उनके साथी भी तीनों गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारदेने की धमकी देते हुए बेस बॉल, बेट, हाथ, थप्पड़, लात से मारपीट करने लगे तब अपने आप को बचाते हुए हम दोनों मॉल के अंदर घुस गए। मारपीट करने से सूरज के हाथ, पैर, पीठ एवं अजय मानिकपुरी के हाथ, पैर, पीठ में चोटें आई। सूरज की रिपोर्ट पर पुलिस ने अब्दुल दानिश, अब्दुल शाकिब एवं समीर खान के खिलाफ एफआरआई दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
गौरी शंकर मंदिर चौक में एक मॉल के पास हुए मारपीट मामले में आरोपी अब्दुल दानिश, अब्दुल शाकिब एवं समीर खान को कोतवाली पुलिस ने धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।