Sarangarh News: किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को एसडीएम ने किया निलंबित

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सारंगढ़। किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को एसडीएम ने निलंबित  कर दिया है। पटवारी पर एक्शन लेने का मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला तहसील क्षेत्र का है। पीड़ित किसान ने जन समस्या निवारण शिविर में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने मामले की जांच के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया।























बता दें कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़ेली में गुरुवार को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें बरमकेला तहसील अंतर्गत ग्राम रंगाडीह निवासी डबल सिंह चौधरी पिता शौकलाल ने शिकायत करते हुए हल्का पटवारी रामभरोस सिदार पर खसरा नंबर को आनलाइन करने के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी।

अपनी शिकायत में किसान ने बताया है कि रंगाडीह गांव में कुल खसरा नंबर 23, कुल रकबा 4.568 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। वर्तमान में कुल खसरा नंबर 19 और रकबा 3.685 हेक्टेयर आनलाइन ही दर्ज है। शेष रकबा 0.883 हेक्टेयर और ग्राम गौरडीह में खसरा नंबर 314/2, रकबा 1.611 हेक्टेयर बंटवारा सूची में प्राप्त हुआ है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा रकबा 0.442 हेक्टेयर ही दर्ज किया गया।

इसे सुधार करने के लिए पटवारी से चर्चा की गई तो अवैध रूप से प्रति खसरा नंबर आनलाइन दर्ज करने के लिए 5000 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई। किसान ने कलेक्टर से संबंधित पटवारी  की शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपनी आनलाइन त्रुटियों को ठीक कराने की मांग की गई थी। .

सारंगढ़ तहसील में किया अटैच
कलेक्टर ने सारंगढ़ एसडीएम को मामले की जांच के लिए आदेशित किया था। एसडीएम ने दो दिनों में मामले की जांच कर पटवारी रामभरोस सिदार को सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पटवारी रामभरोस सिदार का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में पटवारी को तहसील कार्यालय सारंगढ़ में अटैच किया गया है।



































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