Raigarh News: शराब पिलाकर हत्या व लूट के मामले में दो को उम्र कैद व जुर्माना, 5 साल बाद मिली लूट व हत्या के आरोपियों को सजा

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रायगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा अभिषेक शर्मा ने लूट एवं हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 2000-2000 के जुर्माने से भी दंडित किया।
मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना वर्ष 2018 दिसंबर महीने की है। आरोपी इरशाद आलम एवं मौजूद्दीन के द्वारा मृतक अजय कुमार एक्का से बोलेरो वाहन को लूटने का आपराधिक षड्यंत्र किया गया तथा अजय कुमार एक्का जो अपने स्वयं बोलेरो वाहन किराए पर चलाया करता था बोलेरो वाहन की बुकिंग कर उसे अम्बिकापुर से रायगढ़ जिले के लैलुंगा क्षेत्र में जाने की बात कही गई। बोलेरो वाहन के मालिक ने सद्भाविक रूप से अपना वाहन लेकर अभियुक्त के साथ उन्हें लेकर लैलूंगा आया।
अभियुक्त लैलूंगा पहुंचकर वहां शराब खरीदे और उससे कुछ आगे जाकर ग्राम गेरू पानी करर्हान के जंगल में मृतक को शराब पिलाई जिसमें नशीली गोली डाल दी थी। इससे चालक अजय कुमार का तबीयत बिगड़ने लगा और वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने पर अभियुक्तों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और उसके चेहरे पर पत्थर से कुचल कर पहचान छुपाने का प्रयास किया।
7 दिसम्बर 2018 को राजेश राठिया ने मृतक के शव को जंगल के पास धर्म सिंह के टिकरा में पड़े होने का सूचना लैलूंगा थाने में दिया। जिस पर लैलूंगा पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर विवेचना की गई तथा शव का नक्शा पंचायत नामा एवं शव परीक्षण के पश्चात शव की पहचान ना हो पाने के कारण उच्च अधिकारियों की अनुमति लेकर उसका कफन दफन कर दिया गया था।
मृतक अजय कुमार अंबिकापुर का रहने वाला था। जब वह दूसरे दिन गाड़ी लेकर वापस घर नहीं पहुंचा तब उसके घर वालों ने उसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया किंतु उसका फोन बंद था ।तब उन्होंने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी थाना लै लूंगा के विवेचना अधिकारी के द्वारा मृतक का फोटो वायरल किया गया था जिसे देखकर मृतक परिजनों ने पता साजी शुरू की तथा लैलूंगा पुलिस की सूचना पर मृतक का भाई जयप्रकाश थाना लैलूंगा आकर मृतक की पहचान अपने बड़े भाई अजय कुमार एक्का के रूप में किया तथा शव के ज्ञात होने पर लै लूंगा पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर शव उत्खनन कराया। शव उत्खनन करने के पश्चात शव की पहचान अजय कुमार एक्का के रूप में की गई। अभियुक्त मृतक का बोलेरो वाहन और मोबाइल लूट कर छत्तीसगढ़ से बाहर झारखंड एवं बिहार निकल गये।

लैलूंगा पुलिस ने मुस्तादी के साथ जांच कार्यवाही शुरू की। जिसमें मृतक के मोबाइल का आईएमईआई नंबर से ट्रेस किए जाने पर मोबाइल ग्राम सांई टोली झारखंड में चालू हालत में रहने पर पुलिस द्वारा ट्रेस किए जाने से अभियुक्त मौआजुद्दीन से जप्त किया तथा एक अन्य अभियुक्त इरशाद आलम के पास से मृतक का बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 15 भी 3074 को जप्त किया गया। अभियुक्त ने अपने मेमोरेंडम में स्वीकार किया कि उन्होंने बोलेरो वाहन लूटने के फिराक में अभियुक्त से गाड़ी किराए पर लेकर उसे लैलूंगा जाने के बहाने लाकर जंगल में उसे शराब पिलाया तथा उसकी शराब में नशीली गोली देकर उसे बेहोश कर दिए और जब वह बेहोश हो गया तब उन्होंने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया था। तथा पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर पत्थर मारकर चोट पहुंचाया और हत्या कर दी थी। थाना लैलूंगा में साल 2018 में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज की गई तथा प्रकरण में विवेचना शुरू की गई । विवेचना अधिकारी की मुस्तैदी से लूट एवं हत्या के आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। विद्वान न्यायालय ने सभी साक्षियों का परीक्षण प्रति परीक्षण उपरांत एवं उभय पक्षों के तर्क को श्रवण करते हुए मामले में आरोपी इरशाद आलम एवं मौआजुद्दीन शाह को धारा 302, 397, 392 ,201 ,34 का दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास तथा 2000-2000 के जुर्माने से दंडित करने का दंडादेश दिया है। मृतक के परिजनों को न्याय की आशा थी ।और अंततः 5 वर्ष पश्चात उन्हें न्याय मिली। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने किया।

























































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