CG News: सोने के गहने के बदले शुद्ध सोना देने के नाम पर दुर्ग के तीन सर्राफा व्यवसाईयों से 1 करोड़ 11 लाख की ठगी

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दुर्ग 23 जुलाई । दुर्ग के तीन सराफा व्यवसायों से करीब 1 किलो 652 ग्राम सोने के गहने हड़प लेने का मामला प्रकाश में आया है इन गहनों की कुल कीमत एक करोड़ 11 लख रुपए बताई गई है। गहनों का गबन करने वाला आरोपी अपने परिवार सहित फरार हो गया है। दुर्ग कोतवाली पुलिस द्वारा तीन अलग-अलग मामले दर्ज कर विवेचना में लिया है। आरोपी मनीष सोनी विगत 1 वर्ष से तीनों ही सराफा कारोबारी के साथ सोने के गहने लेकर उन्हें शुद्ध सोना देने का व्यवसाय कर रहा था।























कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने बताया कि शाहजहां अली मलिक, उम्र 53 वर्ष, आ. सज्जात अली मलिक, निवासी सदर बाजार, दुर्गा मंदिर चौक, दुर्ग, प्रामित धारा उम्र 31 वर्ष, आ चितरंजन धारा निवासी सदर बाजार दुर्गा मंदिर चौक दुर्ग एवं विजय सोनी पिता स्वर्गीय देवकिशन सोनी गया नगर दुर्ग तीनों सर्राफा व्यवसाईयों के द्वारा मनीष सोनी पिता छगन लाल सोनी निवासी ऋषभग्रीन सिटी पुलगांव के द्वारा विगत 1 वर्ष से सोने के गहने लेकर बदले में शुद्ध सोना देने का व्यवसाय किया जा रहा था। दोनों ही पक्षों के मध्य व्यवसाय चल रहा था। तब तक ठीक-ठाक रहा। परंतु विगत वर्ष 2023 के नवंबर एवं दिसंबर माह में जब हिसाब का अवसर आया। तब शाहजहां अली मलिक के द्वारा मनीष सोनी से कल 800 ग्राम एवं 943 मिलीग्राम सोना के आभूषण जिसकी कुल कीमत 50 लाख रुपए विजय सोनी द्वारा 537 ग्राम 340 मिलीग्राम सोने के जेवर मनीष सोनी एवं उसके रिश्ते के साले धीरज सोनी निवासी कोंडागांव द्वारा कुल कीमत 40 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। इसी प्रकार से तीसरे सर्राफा व्यवसाय प्रामित धारा द्वारा कुल वजन 313 ग्राम 920 मिलीग्राम के सोने के आभूषण कुल कीमत 21 लाख रुपए का गबन करने का आरोप मनीष सोनी पर लगाया है। इस प्रकार से मनीष सोनी के द्वारा तीनों ही सर्राफा व्यवसाययों से कल एक करोड़ 11 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण हड़प कर ठगी की है। तीनों ही व्यवसाईयों के द्वारा जब मनीष सोनी के घर जाकर हिसाब करने के पश्चात उक्त गहने वापस करने अथवा नगद राशि देने का प्रस्ताव रखा गया। तब मनीष सोनी अपने परिवार सहित फरार हो गया। तीनों ही के द्वारा अलग-अलग की गई रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी मनीष सोनी एवं उसके रिश्ते के साले धीरज सोनी के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया है।



































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