नई दिल्ली/रायपुर, 15 जुलाई।सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों से कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है, जो छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाले की ईडी जांच के लिए केंद्रीय है।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में यूपी में दर्ज एफआईआर के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनिल टुटेजा सहित छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई की।
दो राज्यों द्वारा दर्ज दो एफआईआर यानी एसीबी/ईओडब्ल्यू एफआईआर और एक ही शिकायतकर्ता (ईडी) द्वारा यूपी एसटीएफ एफआईआर को एक साथ जोड़ने की प्रार्थना की गई है। यह कहा जा सकता है कि एक ही अपराध के लिए दो एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 अगस्त 2024 को दिया जाएगा।