CG News: SI-प्लाटून कमांडर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महिला अभ्यर्थियों को हटाकर पुरुषों को मिलेगी नियुक्ति…90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश हुआ जारी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 2018 से जारी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है। हाईकोर्ट के अवकाश कालीन सिंगल बेंच जस्टिस नरेंद्र व्यास ने यह आदेश जारी किए है।

 























इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्लाटून कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की हो रही भर्ती अवैध है। 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। यह पूरी प्रक्रिया 45 दिन के अंदर ही पूर्ण किया जाए। इस आदेश के साथ ही अदालत ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर,सूबेदार की भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

 

ज्ञातव्य है कि पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (अंगुल चिह्न), सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज), सब इंस्पेक्टर (कम्प्यूटर) और सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2021 से चल रही है। पूर्व में भर्ती की 2018 को शुरू की गई थी। 655 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बीच आचार संहिता लागू हो गई, फिर सरकार बदल गई। इससे भर्ती की प्रक्रिया रुक गई। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2021 में 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया।

2021 में निकली इस भर्ती के लिए 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद 26 मई से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा हुई। लिखित परीक्षाओं का आयोजन व्‍यवासयिक परीक्षा मंडल (वयापमं) के माध्‍यम से किया गया। प्रारंभिक परीक्षा में करीब 60 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षाओं के बाद 18 से 30 जुलाई 2023 तक- शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद 17 अगस्त से 08 सितंबर 2023 तक इंरव्‍यू लिए गए। इसके बाद से प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती के भी आदेश दिए गए है।



































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