ब्रेकिंग: आय से अधिक संपत्ति का मामला पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ बंद कर दिया गया, कोर्ट ने कहा. EOW ने तीन साल में आरोपों को साबित करने में असफल रहा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय का मामला सिर्फ संपत्ति का मामला है..।
रायपुर, 19 अप्रैल 2024:- विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर निधि शर्मा तिवारी कोर्ट ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के ताकतवर अफसर रहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले को कोर्ट ने क्लोज कर दिया है। ईओडब्लू ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।
अदालत ने एफआईआर संख्या 09/2020 को भी रद्द कर दिया है, जो तब दर्ज की गई थी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी।