बिलासपुर । आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से बेलतरा में संचालित छात्रावास के संचालन में गड़बड़ी पाए जाने पर वहां पदस्थ अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नोडल अधिकारी की रिपोर्ट और इस आधार पर जारी शोकाज नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर निलंबन आदेश जारी किया है।
बीते 18 मार्च को तहसीलदार एवं नोडल अधिकारी ने बेलतरा स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान छात्रावास अधीक्षक प्रफुल्ल शर्मा नदारद पाए गए। छात्रावास में केवल सात छात्र उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अधीक्षक छात्रावास में निवास नहीं करते और नियमित रूप से उपस्थित भी नहीं रहते हैं। छात्रों द्वारा नाश्ता एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में भी शिकायतें की गईं। छात्रावास में गंदगी का आलम था। दीवारों पर पान-गुटखा खाकर थूकने के निशान भी पाए गए। बच्चों को मच्छरदानी उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत भी की गई। बच्चों की उपस्थिति भी न्यूनतम होने एवं अन्य शिकायतें पाई गईं। प्रफुल्ल शर्मा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड ‘सी’ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने के फलस्वरूप 20 मार्च को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। अधीक्षक द्वारा 27 मार्च को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसके संतोषप्रद नहीं होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बिलासपुर में निर्धारित किया गया है। शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।