Raigarh News: पोस्टर-पाम्पलेट प्रिंटिंग में मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य…प्रिंटिंग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की हुयी बैठक

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रायगढ़, 18 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंटिग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान छापी जाने वाली राजनीतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में डिप्टी कलेक्टर ऋतु हेमनानी, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, लेखा अधिकारी जिला पंचायत बसंत गुलेरी, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल उपस्थित रहे।

डिप्टी कलेक्टर ऋतु हेमनानी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोक सभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। जिसके फलस्वरूप रायगढ़ जिले के 4 विधानसभाओं में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उन्होंने सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री का मुद्रण आदर्श आचरण संहिता के दायरे में होगा।












डिप्टी कलेक्टर हेमनानी ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। उन्होंने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पाम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो।

 















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