Raigarh News: फिरौती के लिये मासूम की हत्या…आरोपी को उम्र कैद

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रायगढ़ टॉप न्यूज 29 फरवरी 2024। दुर्गा पंडाल से नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि नारायण डनसेना ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम आमापाली का रहने वाला है। वे लोग तीन भाई है, जिसमें छोटा भाई का नाम अमृत लाल डनसेना है। उसका छोटा बेटा योग प्रकाश डनसेना 8 साल जो कि कक्षा चैथी में पढ़ रहा था। 14 अक्टूबर 2018 की शाम वह परिजनों के साथ दुर्गा पंडाल गया हुआ था। जिसके बाद योगप्रकाश व उसका भाई अमृतलाल पंडाल के पास रूक गए और बाकी लोग घर चले गए। इसी बीच शाम करीब पौने आठ बजे उनके घर के मोबाईल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन पर कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में और फिरौती के रूप में 25 हजार रूपये की मांग की गई। तब उन्होंने उसे मजाक समझकर टाल दिया था परंतु जब उसका भाई अमृतलाल घर पहुंचा तब उससे योगप्रकाश के संबंध में पूछताछ की गई तो तब उसने जानकारी नही होना बताया। जिसके बाद बदहवास परिजन योगप्रकाश की पतासाजी में जुट गए। जिस नंबर से उसमें संपर्क करने का भी प्रयास किया गया परंतु उक्त नंबर स्वीच आफ आ रहा था।























परिजनों के द्वारा योगप्रकाश की पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच बस्ती से बाहर ईट भट्ठा के पास खेत में योगप्रकाश की खून से सनी हुई लाश मिली थी। आरोपी के द्वारा गला रेतकर योगप्रकाश की हत्या कर दी गई थी। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 364 ए, 302, 201 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां 05 मार्च 2019 को उर्पापण पश्चात यह मामला सत्र न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया गया। इस मामले में अतिरिक्त सेशन कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को उक्त आरोप में दोष सिद्ध करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। जारी आदेश में अर्थदण्ड नही पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने को कहा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक विमला महंत ने पैरवी की।



































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