रायगढ़, 23 फरवरी 2024/ 19 फरवरी को थाना पूंजीपथरा में नाबालिक बालिका के पिता द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की 17 फरवरी के दोपहर घर में बिना बताए कहीं चली गई है जिसे अपने रिश्तेदारों और आसपास पता किया, कहीं पता नहीं चला है । नाबालिक बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना पूंजीपथरा में धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम किया गया । गुम बालिका की पतासाजी के क्रम में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिापाठी द्वारा बालिका के परिजनों, सहेलियां व जान पहचान वालों से पूछताछ कर जांच आगे बढ़ाया गया जिसमें बालिका के लैलूंगा क्षेत्र के रहने वाले युवक कृष्णा पैंकरा से संपर्क में रहने की जानकारी मिली ।
तत्काल पुलिस टीम बालिका एवं संदेही कृष्णा पैंकरा की पतासाजी के लिए लैलूंगा रवाना हुई । जहां संदेही कृष्णा पैंकरा द्वारा बालिका को लेकर रायगढ़ की ओर जाने की जानकारी मिली पूंजीपथरा पुलिस ने पूंजीपथरा चौक के पास संदेही को पकड़ा, जिसके साथ बालिका थी । बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से विस्तृत कथन कराया गया जिसमें बालिका बताई कि कृष्णा पैंकरा उसे शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर भाग ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई । बालिका के कथन और मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376(2)(N) आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी कृष्णा पैंकरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।