जशपुरनगर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने दुलदुला विकासखण्ड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के शिक्षक (एल.बी.) राजेश कुमार साय और नेस्तोर लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
उन्होंने तिलक साय एवं अन्य 14 पालकगण ग्राम पण्डरीअम्बा विकासखण्ड दुलदुला द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा के शिक्षक (एल.बी.) राजेश कुमार साय एवं नेस्तोर लकड़ा द्वारा हमेशा मद्यपान का सेवन कर विद्यालय आना, बिना पूर्व सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित रहना, अध्यापन कार्य नहीं कराना, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य नहीं कराने के कारण विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर अत्यंत न्यून होना एवं छात्र- छात्राओं एवं पालकों से उचित ढंग से बर्ताव नहीं करना पाया गया है।
संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतएव राजेश कुमार साय एवं नेस्तोर लकड़ा शिक्षक (एल.वी.). शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पण्डरीअम्बा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दुलदुला नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।