CG News: पारसमणी पत्थर के लालच में बैगा की हत्या…लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार…जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दी थी लाश…11 आरोपियों को पूर्व में भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले में पारसमणी पत्थर के लालच में बैगा को मौत के घाट उतारने वाले लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा पारसमणी पत्थर नही मिलने से बाबूलाल की हत्या कर कटरा के जंगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था।वरदात को अनजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी. जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर 2 फरवरी 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

दरअसल, 9 जुलाई 2022 को प्रार्थियां रामवती यादव निवासी मुनुंद ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जुलाई 2022 को इसका पति बैगा का काम करने के लिए किसी के बुलाने पर गए थे उसके बाद से घर नहीं आने एवं रात करीबन 12 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा घर का दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खोलने पर आरोपियों द्वारा प्रार्थिया के हाथ एवं मुंह में कपड़ा बांधकर घर के अंदर घुसकर घर में रखे नकदी रकम 23000 रू, 2 नग सोना का फुल्ली, एक चांदी का पायल, दो जोडी चांदी की बिछिया को चोरी कर ले गये साथ ही घर के पूजा स्थान के पास सब्बल से खुदाई भी किये किंतु कुछ नहीं मिलने पर वापस चले गये।























प्रार्थियां की रिपोर्ट पर 9जुलाई 22 को थाना जाजगीर में गुम इंसान तथा अपराध क्र 459/22 धारा 458,457,380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतक बाबूलाल यादव द्वारा पारसमणी पत्थर नहीं देने पर गुस्से में आकर आरोपियों द्वारा बाबूलाल की हत्या कर कटरा के जंगल मे गडढा खोदकर गाड़ दिये थे। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी राजेश हरवंश के मेमोरण्डम कथन एवं उसकी निशानदेही के आधार पर मृतक बाबूलाल यादव के शव को कटरा के जंगल से कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विधिवत् उत्खनन कर बाहर निकालकर मृतक बाबूलाल यादव के शव का पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण में 395,302,201,120बी, 342,34 भादवि की धारा जोड़ी गई है।

प्रकरण में विवेचना के दौरान घटना में सम्मिलित आरोपी -टेकचंद जायसवाल निवासी लोहराकोट चाना बाराद्वार एवं उनके 10 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है न्यायिक रिमाण्ड पर जेल। प्रकरण का आरोपी सतीष कुमार केसकर उर्फ बम्गल उम्र 32 साल निवासी विरगहनी (ब) थाना बलौदा घटना दिनांक से फरार था जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी, जिसको मुखबीर सूचना से उसके सकुनत से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने साथियों के साथ अपराथ घटित करना स्वीकार किये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर 2 फरवरी 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी जांजगीर, प्रधान आर, मोहन साहू आरक्षक प्रवीण साहू एवं थाना जाजंगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान है।

 

 



































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