रायगढ़ टॉप न्यूज 13 दिसंबर 2023 । चक्रधर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने खुद को आग के हवाले कर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । वहीं आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड की राशि से भी दंडित किया गया है । अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने बताया कि 11 मार्च 2021 को राबिया राठिया का विवाह मनुवापाली निवासी महेन्द्र राठिया से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ हुआ था। विवाह में राबिया के परिजनों ने अपनी बेटी को यथासंभव स्त्रीधन दिया था। जिससे राबिया का पति महेन्द्र व उसके परिजन संतुष्ट नहीं थे । वहीं दहेज में बाइक की मांग कर नविवाहिता को उसका पति शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। जिससे तंग आकर 11 अप्रैल 2021 को राबिया अपने मायके चली गई इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद राबिया का पति उसे उसके मायके से वापस ले आया। 28 अप्रैल 2021 की सुबह 5 बजे राबिया ने अपने कमरे में खुद पर आग लगा ली। जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । इस मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेजा था। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।