रायगढ़ टॉप न्यूज 23 नवंबर 2023। नाबालिक युवती को शादी का झांसा देते हुए युवक द्वारा उसे भगा ले जाकर उसके असमत को तार तार करने के मामले मे अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर करावास सहित 7 हजार रुपय के अर्थदंड से दण्डित किया है।
इस सबध मे मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम संबलपुरी निवासी लशन उर्फ भोला राठिया ने गांव की ही 14 वर्षीय नाबालिक युवती को अपने प्रेमजाल मे फंसा कर 18 अप्रैल 2022 को घर से भगा ले गया था इधर नवयुवती के घर से गायब रहने पर परिजनों ने थाने मे भोला राठिया पर भगा ले जाने का संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पतासाजी के दौरान युवती घर आयी और पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने भोला पर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी भोला राठिया के विरुद्ध भा द वी की धारा 363,366 व 376 (3) व अधिनियम 4 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायालय मे पेश किया था स फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय मे उभय पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने भोला राठिया को दोषी पाते हुए धारा 363 के अपराध के लिए तीन वर्ष की कठोर करावास व एक हजार रुपय अर्थदंड, धारा 366 के अपराध के लिए भी तीन वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपय अर्थदंड तथा अधिनियम की धारा (4 )2 के अपराध के लिए 20 साल की कठोर कारावास व 5 हजार रुपय अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण की पैरवी मोहन सिंह ठाकुर ने की है।