Raigarh News: मतदान में 72 घंटे शेष, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी एनफोर्समेंट एजेंसी से कहा लगातार करें निगरानी

0
92

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि के लिए जारी दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने किया निर्देशित
मतदान दिवस को लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की दी जानकारी
रायगढ़ टॉप न्यूज 14 नवम्बर2023। आगामी 17 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां, जिले में पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा सभी रिटर्निंग ऑफिसर, उडऩदस्ता दलों स्थैतिक निगरानी दलों तथा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक लेकर आगामी 72 घंटों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर गोयल द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उडऩदस्ता दल और स्थैतिक निगरानी दल के सदस्य आगामी 72 घंटों में विशेष रूप से सक्रिय रहें तथा सामुदायिक भवन, गेस्ट हाउस एवम धर्मशालाओं में होने वाले आयोजनों पर विशेष नजर रखी जाए और मैरिज हॉल/सामुदायिक भवन इत्यादि में किसी प्रकार के उपहार वितरण या दावत पर कड़ी निगाह रखी जाए। किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल द्वारा इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रलोभन नही होना चाहिए।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 15 नवम्बर की शाम 05 बजे से मतदान दिवस तक सभी मदिरा दुकानें/बार बंद रहेंगे। सभा, रैली, रोड शो के माध्यम से मत याचना/प्रचार बंद रहेंगे। अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए भीड़ भाड़ के बिना जनसंपर्क कर सकेंगे। इस अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके कार्यकर्ता प्रत्येक के लिए एक वाहन सहित अधिकतम तीन वाहन के उपयोग की अनुमति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायगढ़ से प्राप्त करनी होगी। अनुमति की प्रति वाहन के विंडस्क्रीन पर डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा।

















कलेक्टर गोयल द्वारा सभी उडऩदस्ता दलों, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 15 नवंबर के शाम 5 बजे के पूर्व बाहरी व्यक्ति विशेष रूप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जिले में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। गोयल द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अभियान संबंधी पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि और अव्यवस्थित आचरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निर्वाचन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को छोड़कर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन आदि की अनुमति नहीं होगी। मतदाता पर्चियां केवल सादे कागज में होंगी इसमें किसी दल/अभ्यर्थी का नाम अथवा निशान नहीं होगा।





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here