UP: आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को 7 साल की जेल, जानें किस मामले में हुई सजा

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उत्तर प्रदेश। अभी-अभी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। दो लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अपराध में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान तीनों को आरोपी पाया गया है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।

अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीनों को 7 साल की सजा सुनाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।” तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया जाएगा।























पूर्व डीजीसी क्राइम अरुण सक्सेना ने कहा “आज दो लोगों के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित अपराध में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान तीनों आरोपी हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई अभी बाकी है। अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। पहला जन्म प्रमाण पत्र जनवरी का है 1, 1993, जबकि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ से बनवाया गया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 है।



































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