जनवरी 2024 तक व्यापारी कर सकते है आवेदन
रायगढ़ टॉप न्यूज 28 सितंबर2023। वाणिज्यकर विभाग (जीएसटी) ने वैट वाणिज्यिक अधिनियम के तहत प्रांतीय केन्द्रीय, प्रवेश कर, वृति कर एवं विलासिता कर की बकाया राशि अदा करने एकमुश्त निपटान योजना प्रस्तुत की है। प्रदेश के 70 हजार से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलने की बात कही गई है। स्टेट जीएसटी ने 15 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। एकमुश्त निपटान योजना के तहत कर ब्याज और शास्ति की बकाया वसूली की जाएगी। इसके लिए व्यवसायी 31 जनवरी 2024 तक वाणिज्यकर वृत कार्यालयों में निर्धारित प्रारुप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
ये है योजना- निपटान अधिनियम के अंर्तगत जिन बकाया प्रकरणों में विधानवार एक वर्ष में बकाया राशि 50 लाख से अधिक है, उसमें कर राशि में 40 प्रतिशत की राशि माफ की जाएगी। ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दंड की राशि 100 प्रतिशत माफ की जाएगी, इसी प्रकार 50 लाख से कम बकाया प्रकरणों में बकाया कर की राशि का 60 फीसदी ब्याज की राशि 90 प्रतिशत और दंड की राशि 100 फीसदी माफ की जाएगी। व्यवसायियों की सुविधा के लिए अधिनियम नियम और आवेदन का प्रारुप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके लिए आॅनलाइन आवेदन भी कर सकते है। लेकिन हार्डकापी संबंधित वृत कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।