Raigarh News : अवैध परिवहन करते हुए अब गाड़ी पकड़ाई तो 2 से 5 साल की सजा

0
35

पहले भी था नियम, लेकिन उसे सिविल कोर्ट में नहीं भेजा जाता था
अब हार्ईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आदेश जारी किया

रायगढ़ टॉप न्यूज 14 सितंबर 2023। अब खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण के जैसे केस में अब कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावी रोकथाम के लिए नियमों को और कड़े कदम उठाया है। रेत के साथ अन्य खनिज से जुड़े खान और खनिज नियमों को कड़ाई से बरतने के लिए कहा गया है। जिसमें अब अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण करने पर 5 साल, 2 साल का कारावास एवं 5 लाख रुपए अर्थदण्ड दिए जाने के साथ हर दिन 50 हजार रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अवैध परिवहन ना हो इन नियमों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के साथ नोटिस बोर्ड, बैनर, पोस्टर लगाए जाने के साथ पंचायतों में मुनादी कराने के लिए कहा गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट एक जनहित याचिका में इस संबंध में फैसला दिया था। इसी संदर्भ में ही फिर खनिज विभाग ने आदेश जारी किया गया है।
अब इसमें नियमो को कड़ाई बरतने के लिए कहा गया- यह नियम पहले से लागू है। लेकिन इसमें खनिज विभाग अब तक सिर्फ जुर्माना लेकरके ही गाड़ियों को छोड़ देती थी, उसे सिविल कोर्ट में इन केस को नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब इसमें कड़ाई बरतने के लिए कहा गया है। इस संबंध में 6 सितंबर को खनिज विभाग के सचिव जय प्रकाश मौर्य ने इस संबंध में कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इस संबंध में प्रभारी उपसंचालक योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जो गाड़ियां लगातार अवैध परिवहन कर रही है, खनिज विभाग पकड़ रही है, उन पर कड़ाई बरतने के लिए कहा गया है।

























































LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here