यश गु्रप कंपनी में निवेष के गये निवेषकों को मिलेगी बड़ी राहत…कंपनी के 9 डॉयरेक्टर को गिरफ्तार कर कराया गया है, जेल दाखिल
दुर्ग। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुरूप चिटफंड कंपनियों के फरार डॉयरेक्टरों /पदाधिकारियों की गिरफ्तारी तथा चल/अचल सम्पत्ति की नीलामी कर निवेशकों को राशि वापस दिलाये जाने हेतु दिये निर्देशों के परिपालन में जिले में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक, शहर संजय धु्रव, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अनंत साहू के पर्यवेक्षण में लगातार कार्यवाही करते हुये जिले में चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों में कंपनियों के डॉयरेक्टरों/पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर सम्पत्ति चिहिन्त की जाकर कुर्की/नीलामी करायी जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 19.08.15 को प्रार्थी हेमन्त कुमार साहू पिता लेखन लाल साहू 27 वर्ष सा. नगपुरा थाना पुलगांव की शिकायत पर यश ग्रुप ऑफ कंपनीज, नेहरू नगर, प्रियदर्शनी परिसर द्वारा स्कीम के तहत जमा की गई राशि की मेच्युरीटी पूर्ण हो जाने के उपरांत भी रकम नहीं करने की सूचना पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 596/15 धारा 420, 409, 120-बी, 34 भादवि 3, 4, 5, 6-ई चिटफण्ड अधि. निक्षेपकों का संरक्षण अधि.की धारा 10, आरबीआई की धारा 45 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना क्रम में यश गु्रप कंपनी के 09 डॉयरेक्टर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।
प्रकरण में जांच के दौरान यश गु्रप कंपनी तथा डॉयरेक्टरों के जिला दुर्ग अंतर्गत ग्राम हनोदा, कोहका, उमदा, अखरा, नगपुरा, अंजोरा, पाटन, अण्डा, रिसाली एवं जामुल अंतर्गत 52 एकड़ भूमि अनुमानित मूल्य 14,46,84000/- (वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानित 50 करोड़) को चिहिन्त कर पुलिस अधीक्षक, कार्यालय द्वारा दिनांक 18.03.2016 को कुर्की हेतु अंतरिम आदेश जारी रने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग की ओर प्रेषित की गई।
सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जांच/सुनवाई उपंरात दिनांक 23.04.2016 को यश गु्रप कंपनी एवं कंपनी गिरफ्तार डॉयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्तियों को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश जारी कर प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय, जिला-दुर्ग की ओर अंतिम आदेश पारित करने हेतु प्रेषित की गई। प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा सक्षम प्राधिकारी/जिला दण्डाधिकारी जिला-दुर्ग द्वारा यश गु्रप एवं कंपनी के डॉयरेक्टरों की चिहिन्त संपत्ति को कुर्की किये जाने हेतु अंतरिम आदेश पर दिनांक 14.07.2023 को अंतिम आदेश पारित किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय, दुर्ग द्वारा यश ग्रुप कंपनी की चिहिन्त संपत्ति को कुर्क किये जाने हेतु जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर जिला-दुर्ग द्वारा चिहिन्त संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी की जा रही है। संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को यश ग्रुप कंपनी के निवेश किये गये निवेशकों को शीघ्र वापस किया जावेगा।
जिले में अब तक चिटफंड की 04 कंपनी की नीलामी/राजीनामा 43,27,81,102/- रूपये में की गई है, जिसमें से 2,92,78,102/- रूपये प्राप्त हो चुके है, जिसे 2519 निवेशकों को वापस किया जा चुका है, शेष 1,40,00,000/- रूपये वापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।