रायगढ़ टॉप न्यूज 3 जुलाई 2023। आनलाइन रेल्वे ई टिकट की कालाबाजारी की पुख्ता सूचना पर रेसुब रायगढ़ की विशेष टीम ने ग्राम देवरी भूपदेवपुर में शुक्रवार को एक दुकान में दबिश देकर एक युवक को पकड़ा और पूछताछ करने पर ई टिकट बनाता हू बताने पर उसे गिरफ्तार कर पोस्ट लाया गया।
इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट रायगढ़ के प्रभारी निरीक्षक राजेश वर्मा ने मीडिया को बताया कि महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर अमुनव्वर खुर्शीद के निर्देशन में एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के मार्गदर्शन में 30 जून को प्रभारी निरीक्षक रेसुब पोस्ट रायगढ़ के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय कुमार एस हमराह बल सदस्यों के साथ मुखबीर खास एक्स सूचना के अधार पर स्थानीय पुलिस थाना-भूपदेवपुर के सहयोग से रायगढ़-भूपदेवपुर रोड, ग्राम देवरी में स्थित जयंती इन्टरप्राईजेस नामक दुकान मे रेलवे टिकट के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु समय 17ः05 बजे दबीश दिया गया। उक्त दुकान में दुकान संचालक मिला पूछने पर नाम व पता-रोशन कुमार जयसवाल, पिता- कन्हैया लाल जययवाल, उम्र 30 वर्ष, पता-मकान नं. 47. वार्ड नं.-07, देवरी, थाना- भूपदेवपुर, जिला – रायगढ, (छ.ग.) बताया। पूछताछ में आगे बताया कि आनलाईन का काम लगभग दो वर्षो से कर रहा हूँ।
रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने एवं इलेक्ट्रानिक समानो का जांच हेतु नोटिस दिया गया एवं आदेश प्राप्त कर जांच किया गया और पाया कि रोशन कुमार जयसवाल अपने मोबाईल द्वारा एक नग व्यक्तिगत यूजर आई.डी. क्रमांक – तवे24 से 01 नग (भविष्य) का एवं 09 नग (पूर्व) का कुल 10 नग रेलवे आरक्षित ई टिकट बनाना पाया गया। जिसकी कुल कीमत लगभग 10513.40ध्- रूपये है। उक्त 10 नग रेलवे ई टिकट बनाने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का वैध अनुज्ञप्ति नही है। आगे पूछताछ में बताया कि वह लगभग 02 वर्शो से रेलवे ई-टिकट का व्यापार कर रहा है और ग्राहकों के मांग पर प्रत्येक टिकट में 30प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज कमीशन के रूप में लेकर टिकट बनाना बताया।
मामला रेलवे अधिनियम कि धारा 143 का होना पाकर उक्त व्यक्ति का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही एवं वैधानिक दस्तावेज तैयार कर प्रभारी निरीक्षक को सूचित कर आरोपी मय संपत्ति दस्तावेज के साथ पोस्ट लाया गया। उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा 143 रेलवे अधिनियम-1989 संशोधित 2003 दर्ज कर आरोपी को उसके अपराध से अवगत कराया गया। गिरफ्तारी के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देशों का एवं मानव अधिकार के नियमों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके परिजन को दी गई। सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत का लाभ दिया गया।