रायगढ़ टॉप न्यूज 25 जून 2023। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक के अनुसार सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक गरीब परिवार का मुखिया बीते 1 जुलाई की सुबह घर बकरी चराने निकला और अपरान्ह लगभग 12 बजे वापस लौटा तो बीवी ने बताया कि 16 वर्षीया बेटी गेरवानी जाने के नाम से निकली है, पर घरवापसी नहीं हुई। फिक्रमंद परिवार ने आसपास काफी खोजबीन की, मगर नाकामी हाथ लगने पर उन्होंने कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नाबालिग बाला के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटना में कोतवाली पुलिस उसकी तलाशी में लग गई। वहीं, कुछ समय बाद लापता किशोरी बिलासपुर के विजयापुरम कॉलोनी के किराए के मकान में एक युवक के साथ मिली।
वर्दीधारियों ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम और पता गलत बताते हुए पुलिस को उलझाने की कोशिश भी की। ऐसे में असलियत सामने आने पर पुलिस ने कोरबा जिले के दर्री बस्ती निवासी अजय दुबे पिता कृष्णा उर्फ किशन दुबे (39 साल) पर सख्ती बरती तो खुलासा हुआ कि वह नाबालिग बाला को बहला फुसलाकर भगा ले गया और कोरबा तथा बिलासपुर में उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर अजय को न्यायालय में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मामले से जुड़े पहलुओं और सबूतों के साथ दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोप प्रमाणित होने पर अजय दुबे को धारा 363, 366, 376, (2) 419 और धारा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही कुल साढ़े 6 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया। इस प्रकरण में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।