जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं उनके मन में कई सवाल चल रहे आखिर वे इस नोट का क्या करें और आरबीआई ने 2000 रुपये को नोट को वापस लेने का फैसला क्यों किया है.
सवाल -1 – क्या 2000 रुपये के नोट कानूनी तौर पर मान्य रहेगा?
जवाब – जी हां, 2000 रुपये का नोट कानूनी तौर पर मान्य रहेगा यानि लीगल टेंडर स्टेटस जारी रहेगा.
सवाल -2 – क्या 2000 रुपये का नोट का सामान्य ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
जवाब – जी हां, आरबीआई का कहना है कि आम जनता 2000 रुपये के नोट के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेगी. साथ ही पेमेंट के तौर पर उसे प्राप्त भी कर सकेगी. हालांकि आरबीआई ने लोगों ने अनुरोध किया है कि 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को डिपॉजिट कर दें या एक्सचेंज करा लें.
सवाल -3 – जिनके पास 2000 रुपये के नोट है वे क्या करें?
जवाब – आरबीआई ने कहा है कि आम लोग अपने बैंक शाखा में संपर्क कर वहां 2000 रुपये नोट को डिपॉजिट कर दें या फिर दूसरे नोटों के साथ एक्सचेंज कर लें. ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगा. साथ ही 19 आरबीआई के रिजनल ऑफिस में भी 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं.
सवाल – 4 – क्या बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट है?
जवाब – बैंक खाते में 2000 रुपये के नोट जमा किए जाने पर कोई पांबदी नहीं है लेकिन कस्टमर का केवाईसी होना जरुरी है.
सवाल – 5 – क्या 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने की कोई लिमिट है.
जवाब – आम जनता ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये के ही 2000 रुपये को नोट एक्सचेंज कर सकते हैं.
सवाल – 6 – क्या बैंकों के बिजनेस कॉरेसपॉनडेंट्स के जरिए भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं.
जवाब – जी हां, बैंकों के बिजनेस कॉरेसपॉनडेंट्स के जरिए प्रति दिन खाताधारक 4000 रुपये तक के 2000 रुपये के बैंक नोट एक्सचेंज करा सकता है.
सवाल – 7 – कब से एक्सचेंज फैसिलिटी की शुरुआत होगी?
जवाब – 23 मई 2023 से बैंक और आरबीआई के रिजनल ऑफिस में मोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे.
सवाल – 8 – क्या नोट बदलने के बैंक का ग्राहक होना जरुरी है ?
जवाब – जिनका खाता नहीं है वे एक समय में किसी भी बैंक खाते में जाकर 20000 रुपये तक के 2000 रुपये नोट को बदल सकते हैं.
सवाल – 9 – क्या नोट बदलने के लिए कोई फीस भी देना होगा ?
जवाब – 2000 रुपये के नोट बिलकुल मुफ्त में बदला जा सकेगा इसके लिए कोई फीस नहीं देना होगा.
सवाल – 10 – क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलागों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था करेंसी बदलने या डिपॉजिट करने के लिए की जाएगी.
जवाब – बैंकों से कहा गया है कि वे सीनियर सिटीजन, विकलांगो के लिए खास व्यवस्था करे जिससे उन्हें कम परेशानी हो.
सवाल -11 – 2000 रुपये के नोट फिर भी कोई डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा?
जवाब – आम लोगों को चार महीने का समय 2000 रुपये को नोट को बदलने के लिए दिया गया है. आम लोगों ने आरबीआई ने अपील की है कि वे तय समय के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा लें.
सवाल -12 – अगर बैंक 2000 रुपये के नोट बदलने या फिर डिपॉजिट करने से इंकार तो फिर क्या होगा?
जवाब – अगर किसी को ऐसी परेशानी आई तो पहले वो बैंक से शिकायत कर सकता है. 30 दिनों में बैंक सुनवाई नहीं करता है तो कस्टमर आरबीआई के – Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 के तहत इस वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकता है.
न्यूज साभार एबीपी न्यूज