Income Tax: सात लाख से एक रुपये ज्यादा हुई कमाई…तो भरना पड़ जाएगा इतना टैक्स 

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नई दिल्ली। एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के पास दो विकल्प मौजूद हैं- ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime). टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार, दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. सरकार ने बजट 2023 के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव करते हुए सात लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. लेकिन अगर कमाई सात लाख से एक रुपये भी अधिक हुई, तो नई दरों के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा.

न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब























अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय सात लाख रुपये तक है, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं इससे ज्‍यादा कमाई पर नई दरों के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा. न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के अनुसार, 0 से तीन लाख की सालाना आय पर 0 फीसदी, 3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख की इनकम पर 10 फीसदी से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी और 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इस हिसाब से देखें तो सात लाख रुपये की सालाना आमदनी टैक्स के दायरे में आएगी.

एक रुपये के चक्कर में देने पड़ेंगे 25 हजार

सात लाख से एक रुपये की अधिक आमदानी कैसे किसी भी टैक्सपेयर का गेम बिगाड़ेगी समझ लेते हैं. न्यू टैक्स रिजीम के तहत तीन लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी के चार लाख एक रुपये में से तीन लाख की इनकम पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 15,000 रुपये बनेगा. इसके बाद बचे एक लाख एक रुपये पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 10,000 रुपये होता है. इस तरह 7,00,001 रुपये की आय आपका खेल बिगाड़ सकती है और आपको कुल 25000 रुपये टैक्स भरना पड़ सकता है.

कैसे एक रुपया पड़ेगा भारी?

मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम सात लाख एक रुपये है. ऐसे में तीन लाख रुपये की आमदनी पर किसी भी तरह के टैक्स पर प्रावधान नहीं है. इसलिए सात लाख में से तीन लाख टैक्स फ्री हो जाएगी. (7,00,000-3,00,000=4,00,000).

अब चार लाख रुपये की राशि टैक्सेबल होगी. लेकिन ये राशि पर दो टैक्स स्लैब के दायरे में आएगी. तीन लाख रुपये पर पांच फीसदी का टैक्स लगेगा. (3,00,000%5= 15,000).

बाकी के एक लाख रुपये की राशि 10 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आएगी. 1,00,000%10=10,000 रुपये. इस तरह से (15,000+10,000=25,000) कुल 25,000 रुपये की राशि टैक्स के रूप में आपको देनी पड़ेगी.

सरकार ने कहा है कि अगर आपकी सालाना आमदनी सात लाख रुपये से अधिक है, तो आप खुद ब खुद नई टैक्स रिजीम में दाखिल हो जाएंगे. अगर कोई इसमें शिफ्ट नहीं होना चाहता है, तो उसे फॉर्म भरना पड़ेगा.



































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