Raigarh News: एक्सोटिक मागूर एवं बिग हेड मछलियों के उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध

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उल्लंघन पर एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की होगी कार्यवाही
दोष सिद्ध पाये जाने पर मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का भी नहीं मिलेगा लाभ

रायगढ़, 10 अप्रैल 2023/ छ.ग.शासन, मछलीपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मागूर (क्लेरियस गेरीपिनस)एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस)मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया है।
संचालक मछलीपालन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिषिद्ध मत्स्य के संबंध में छ.ग.शासन मछलीपालन विभाग, मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केन्द्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं मत्स्य पालन, किसी भी जलस्त्रोत में चाहे व राज्य शासन का हो या वैयक्तिक हो, नहीं करेगा तथा इन प्रतिषिद्ध मत्स्यों का परिवहन, आयात एवं विपणन प्रतिबंधित है। प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छ.ग.मत्स्य क्षेत्र (संशोधन)अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार अधिसूचित प्रतिषिद्ध मत्स्य से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर दोष सिद्ध उपरांत संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित किया जाएगा।

























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