रायगढ़ टॉप न्यूज 29 मार्च 2023। बेरोजगारी भत्ता आवेदनकर्ताओं की सुविधाएं जैसे उनकी बैठक व्यवस्था, पेय जल उपलब्धता आदि का ध्यान रखें। आवेदनकर्ताओं से बहुत ही सहज रूप से व्यवहार करें।
उक्त बातें निगम कमिश्नर श्री संबित मिश्रा ने बेरोजगारी भत्ता के लिए लगे कर्मचारी अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 के पूर्व के ही रोजगार जीवित पंजीयन जिन आवेदनकर्ताओं का होगा उन्हें ही योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही 12वीं पास 18 से 35 वर्ष तक के आयु के आवेदनकर्ताओं ही पात्र माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन करता बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करेगा जिसमें विभिन्न प्रपत्र को फील करना होगा और इसके साथ ही उन्हें मार्कशीट आय निवास एवं रोजगार पंजीयन जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें 250000 से ऊपर आय वाले के संतान अपात्र होंगे। इसी तरह 10,000 से ऊपर पेंशन पाने वालों के भी संतान अपात्र होंगे। बेरोजगारी भत्ता 1 साल के लिए होगा एवं इसे 1 साल अतिरिक्त बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में यह 2 साल से अधिक नहीं होगा। पात्र आवेदनकर्ताओं को 2500 रुपए महीना मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आवेदनकर्ताओं को स्व घोषणा करना होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। उन्होंने बताया कि 6 कलस्टर में अधिकारी कर्मचारियों की दो दो जल की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें 06 नोडल और प्रपत्र दस्तावेजों के कलेक्शन के लिए निगम से भी नोडल एवं सहायक नोडल की ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन आने के बाद उसे कलस्टर में 3 दिन के बाद भेजना होगा। इसमें ड्यूटी दल को पूर्व से ज्ञात होगा कि उनके कलस्टर में वर्तमान दिन में कितने आवेदन आवेदनकर्ताओं के दस्तावेज सत्यापित करना है। उन्होंने बताया कि सभी सेंटरों में कंप्यूटर, प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी। नजूल अधिकारी एवं बेरोजगारी भत्ता योजना के नोडल अधिकारी श्री रमेश मोर ने प्रपत्र एक, दो और तीन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रपत्र एक में चेक लिस्ट होगा, जिसमें उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जानकारी होगी। उसमें हां और नहीं पर टिक करना है। प्रपत्र दो में पात्र होने संबंधित टीप एवं अपात्र होने की स्थिति में अपात्र होने की टीप संबंधित कथन होगा, जिसमें ड्यूटी दल के अध्यक्ष सहित सदस्य पद नाम, नाम के साथ हस्ताक्षर करेंगे। प्रपत्र 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी के लिए होगा। उनके द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने और नहीं देने हेतु कालम दर्शित है। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ताओं द्वारा जो दस्तावेज अपलोड किया गया है। उसी का ही चेक लिस्ट करना है, यदि कोई दस्तावेज वह अपलोड नहीं कर पाया है और ऑन द स्पॉट दस्तावेज दिखाता है तो भी उसे अपात्र किया जाएगा। इसके बाद वे आवेदन करता अपील समिति में जाकर इसका निराकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन आवेदनकर्ताओं को जिस दिन का स्लाट संबंधित कलस्टर में दिया जाएगा। उन्हें उसी दिन ही उपस्थित रहकर दस्तावेजों की सत्यापन कराना होगा। दूसरे दिन उसका दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह कमिश्नर नगर निगम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और फिर उन्हें दूसरा दिन का स्लॉट दिया जाएगा। उपायुक्त श्री सुतीक्षण यादव ने रायपुर में लिए गए प्रशिक्षण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्यूटी दल द्वारा आवेदनकर्ताओं से किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं करना है। उन्होंने जो ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया है एवं दस्तावेज अपलोड किए हैं, उन्हीं दस्तावेजों का ही जांच करना है और चेक लिस्ट में उसको टीक करना है। इस दौरान उन्होंने आवेदनकर्ताओं द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए किए गए संभावित 46 प्रश्नों के की जानकारी दी। प्रशिक्षण में ड्यूटी दल के अधिकारी कर्मचारी, नोडल अधिकारी एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
इन क्लस्टर में होंगे दस्तावेजों का सत्यापन
वार्ड क्रमांक 1 से 6 एवं 43 से 45 तक के लिए डॉ कैलाश नाथ काटजू शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय रामभाटा रायगढ़ में, वार्ड क्रमांक 7 से 13 एवं 46 के लिए शासकीय भूपदेव पूर्व माध्यमिक विद्यालय केवड़ाबाड़ी, वार्ड क्रमांक 14 से 20 एवं 39, 40 के आवेदनकर्ताओं के लिए स्वामी आत्मानंद प्राथमिक शाला नटवर स्कूल प्रांगण, वार्ड क्रमांक 21 से 26 एवं 47, 48 के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम रायगढ़, वार्ड क्रमांक 27 से 33 के लिए नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट, वार्ड क्रमांक 34 से 38 एवं 41, 42 के लिए शासकीय राजीव गांधी उत्तर माध्यमिक विद्यालय मिट्ठ मुड़ा में दोनों दल में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां संबंधित वार्ड के आवेदनकर्ता पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे।