Raigarh news: किशोरी को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

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रायगढ़। किशोरी को बहला-फुसलाकर अन्यत्र ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आज आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने 10 अक्टूबर 2020 को कोतरा रोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बेटी उम्र 17 साल कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 10 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 1 बजे पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ असाईनमेंट जमा करने स्कूटी से स्कूल गई थी। जमा कर उसके गैरेज में रुके थे तब उसका छोटा लडका गैरेज में ही रुक गया और पीडिता स्कूटी से ही घर चली गयी, दोपहर 1.30 बजे उसके एक अन्य लड़के ने उसे फोन कर बताया कि पीडिता स्कूल से घर आयी थी उसके बाद बड़ी दीदी का असाईनमेंट जमा करने बड़ी दीदी के साथ स्कूल गया था। स्कूल से वापस घर आया तो देखा कि पीडिता घर में नहीं थी, तब आस-पास पता किया कोई पता नहीं चल पाया। 09 अक्टूबर की दोपहर 2.30 बजे मोबाईल नंबर 6264604503 में पीड़िता के मोबाईल नंबर 9589312260 से फोन आया था तब पीडिता बार-बार काट दे रही थी एवं वाट्सअप से मैसेज भेजा था, पूछने पर सारंगढ से बोल रहा है कहा और नाम नहीं बताया, उसे शंका है कि मोबाईल नंबर 6264604503 के धारक द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है।











 

पीडिता मोबाईल नहीं ले गयी है, उसे शंका है कि कोमल टण्डन के यहां जो लडका आना-जाना करता है वही लडका पीडिता को मैसेज किया था और बहला- फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। पीड़िता के पिता के मौखिक शिकायत के आधार पर थाना कोतरारोड में अपराध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने पतासाजी के दौरान किशोरी को अन्यत्र स्थान से आरोपी के साथ बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों तथा सुनवाई के बाद फास्ट टेªक स्पेशल कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने आरोपी विक्रम चौहान उर्फ विक्की वल्द स्व. कार्तिकराम चौहान, निवासी दानसरा सारंगढ़, हाल मुकाम भगवानपुर नीचे बस्ती कोतरा रोड़ को दोष सिद्ध करार देते हुए विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।















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