Raigarh News: नाबालिक को बहला- फुसलाकर भगा ले जाने वाला युवक पॉक्सो एक्ट में गया जेल

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रायगढ़ टॉप न्यूज 16 मार्च। 9 मार्च को खरसिया क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को कल पुलिस चौकी खरसिया ने दस्तयाब कर बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक जयनंद धर्मा (उम्र 19 साल) को गिरफ्तार कर दुष्कर्म तथा पास्को एक्ट की धाराओं में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । आरोपी का न्यायिक रिमांड माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किए जाने पर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है ।

जानकारी के मुताबिक 10 मार्च को पुलिस चौकी खरसिया में बालिका के परिजन बालिका के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया । बालिका के परिजन बताये कि बालिका को 9 मार्च के दोपहर जयनंद के साथ अंतिम बार देखे थे । शाम तक बालिका गांव में नहीं दिखने पर आसपास पता किए पता नहीं चला । परिजन जयनंद धर्मा पर बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की शंका जाहिर किए थे । चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक अमिताभ खांडेकर द्वारा संदेही युवक और बालिका की पुरजोर तरीके से पतासाजी की जा रही थी । कल सुबह बालिका के गांव में देखे जाने की सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी महिला स्टाफ के साथ बालिका और उसके परिजनों को साथ लेकर आए । महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालिका से पूछताछ करने पर बालिका बताई की 9 मार्च के दोपहर जयनंद धर्मा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ ट्रेन में बिठाकर बिलासपुर ले गया । जहां एक-दो दिन रहने के बाद वापस गांव लाकर गांव के पास छोड़कर चला गया । चौकी प्रभारी द्वारा जयनंद धर्मा की पतासाजी कल शाम हिरासत में लिये । बालिका के कथन, मुलाहिजा रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4,6 पोक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर आरोपी जयनंद धर्मा को आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है । बालिका पतासाजी, आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही में चौकी प्रभारी अमिताभ खांडेकर, सहायक उपनिरीक्षक पृथ्वीराज मोहंती, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, मनोज मरावी, संतोष सिंगसरिया, आरक्षक चंद्र सिंह राठिया, महिला आरक्षक सलिमा टोप्पो की अहम भूमिका रही है ।

























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