बिलासुपर। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ने माना कि याचिका चलने योग्य नहीं है। बता दें कि यह याचिका पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर लगाई गई थी। याचिका में कहा गया कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर जो शपथपत्र में दिये हैं उसमें गलत जानकारी दी गई है। मामले में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। यह मामला जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में लगा था.
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