दोनों ट्रेलर वाहन से 65 टन कोयला जप्त, आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर
रायगढ़ टॉप न्यूज 26 फरवरी। खनिज के अवैध परिवहन तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर थाना, चौकी प्रभारी का अपने-अपने क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग किया जा रहा है । इसी कड़ी में आज सुबह माइनर एक्ट की कार्रवाई वाहन जांच दौरान अंकू ढाबा के पास पूंजीपथरा पुलिस ने जिंदल पार्क की ओर से आ रहे दो ट्रेलर वाहन सीजी 15 ए सी 5058 ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 12 एस 5895 में चोरी का कोयला परिवहन होने की मुखबिर पर रोका गया । वाहन चालकों से कोयला परिवहन के संबंध में कागजात की मांग करने पर ड्रायवरों के पास कोई वैध कागजात नहीं थे । चोरी का कोयला होने के संदेह पर दोनों ड्रायवर (1) दीपक दास मानिकपुरी पिता कमल दास मानिकपुरी उम्र 21 साल निवासी ढोटमा थाना जरहागांव जिला मुंगेली हाल मुकाम हिर्री थाना हिर्री जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (2) रमेश चौहान पिता रामविलास चौहान उम्र 36 साल निवासी करदहा कथौली थाना मरदहा जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) हाल मुकाम परसदा को मय वाहन थाना लाया गया । वाहन का वजन कराने पर दोनों वाहनों में क्रमश: 33 टन, 32 टन कोयला कीमत 1,84,000 रूपये का कोयला लोड़ मिला जिसकी विधिवत जप्ती कर दोनों आरोपियों पर थाना पूंजीपथरा में धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है । कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का, आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर, आरक्षक विद्या सिदार, अधिकांत प्रधान की अहम भूमिका रही है ।