रायगढ़। किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आज आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़ित के पिता ने 23 नवंबर 2020 को तमनार थाना में रिपोर्ट दर्ज करते हुए बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 20 नवंबर 2020 की शाम गुम हो गई है। पुलिस के द्वारा पतासाजी करने पर पता चला कि अभियुक्त कृष्णा नागवंशी पीड़िता को भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 363 दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ की गई। इस दौरान 23 नवंबर को ही किशोरी को आरोपी युवक के पास से बरामद कर लिया गया। जिसके पश्चात किशोरी का मेडिकल जांच कराया गया। जिसमें अनाचार करने के मामले में धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा की अदालत में विद्वान न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने का आदेश जारी किया गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी।