CG बिलासपुर के करोड़पति पटवारी को 5 साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना, ACB ने मारा था छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला था दर्ज

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बिलासपुर। बिलासपुर जिले के भ्रष्ट पटवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं 4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने भ्रष्ट पटवारी विनोद तंबोली को यह सजा सुनाई है। पटवारी के ऊपर एसीबी ने 2014 में रेड कार्रवाई की थी और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था।

करोड़ों की संपत्ति का हुआ था खुलासा
आपको बता दें कि, 2014 में पटवारी विनोद तंबोली (Patwari Vinod Tamboli) तिफरा में पदस्थ थे। इस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके आवास में छापेमारी कर उनके स्वयं के नाम, उनकी पत्नी पुष्पा तंबोली, बेटी आभा तंबोली, अचला तंबोली व बेटे अभिषेक के नाम से करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा किया था। जिसमें भारतीय नगर में एक आलीशान दो मंजिला मकान, भारतीय नगर में ही 6 आवासीय प्लाट, धौराभाठा में 14 एकड़ का फार्म हाउस, विभिन्न बैंकों में जमा लाखों की रकम, 1 किलो सोना व साढे चार 4 किलो चांदी के जेवर, जीवन बीमा व किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट की गई राशि के अलावा कार, बाइक समेत विलासिता के कई सामान मिले थे। एसीबी ने कुल 6 करोड़ की अनुपातहिन संपत्ति का मामला बनाया था।











4 अगस्त 2017 को एसीबी ने पटवारी विनोद तंबोली (Patwari Vinod Tamboli) को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। पटवारी विनोद 13 दिसंबर 2017 तक जेल में रहा था, फिर उसे जमानत मिल गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में तब से मामले का ट्रायल चल रहा था। जिसमें 17 फरवरी को विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने आरोपी पटवारी को सजा सुनाई है।















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