बिलासपुर: कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के कुलपति को हाईकोर्ट का नोटिस:कोर्ट की अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने 21 मार्च को हाजिर होने कहा

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हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के मामले में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूनिवर्सिटी के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष के पदोन्नति प्रकरण पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर 21 मार्च को हाईकोर्ट ने उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. शाहिद अली ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अंतर्गत पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया था। लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें प्रमोशन नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।











हाईकोर्ट ने 90 दिन में प्रकरण निपटाने दिया था आदेश
इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय और राज्य शासन के उच्च शिक्षा सचिव को याचिकाकर्ता डॉ शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित अभ्यावेदन का 90 दिनों के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता डॉ. अली ने यूनविर्सिटी में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। लेकिन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने तय समय सीमा के भीतर उनके प्रकरण का निराकरण नहीं किया।

हाईकोर्ट में लगाई अवमानना याचिका
डॉ. शाहिद अली ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन मामले का निपटारा नहीं होने पर हाईकोर्ट में न्यायालय की अवमानना याचिका लगाई है। इसमें कुलपति बलदेव भाई शर्मा को पक्षकार बनाते हुए कहा है कि तय समय सीमा के भीतर अब तक उनके पदोन्नति प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कुलपति बलदेव भाई शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर 21 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।

पहले भी अवमानना केस में घिरे हैं कुलपति
बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कुलपति बलदेव भाई शर्मा लगातार शासन और कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 23 अनियमित कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले में भी कुलपति ने राज्य शासन के निर्देशों को दरकिनार कर दिया था। इस केस में भी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है।















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