रायगढ़ । थाना लैलूंगा में आज ग्राम बसंतपुर में रहने वाले युवक द्वारा आरोपी अजय भोय पर उसके निजी फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे ₹50,000 वसूल कर लेने के बावजूद उसे धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, पीड़ित के लिखित आवेदन पर लैलूंगा पुलिस द्वारा आरोपी पर उद्दापन (धारा 384 आईपीसी) के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
पीड़ित युवक बताया कि दिनांक 04/02/2023 की रात ग्राम किलकिला मेला देखने जा रहा था । रास्ते में ग्राम नावागांव चौक के पास एक लड़का मिला जो अकेला देखकर डरा धमका कर हाथ मुक्का से मारपीट कर विवो कंपनी का मोबाईल ले लिया । उसके दो दिन बाद वही लड़का कॉल कर तेरे मोबाइल में रखे पर्सनल विडियो फोटो का वायरल कर दूंगा कहकर धमकी देने लगा, जिसका पता करने पर ग्राम खैरबहार केसला के अजय भोय पिता चुड़ामणी भोय होना पता चला । तब मोबाइल लौटा देगा विचार कर डर से दो बार 25-25 हजार जुमला 50,000/- रू दे दिया उसके बाद भी अजय भोय और रूपये की मांग कर धमकी दे रहा है, पीड़ित के लिखित शिकायत पर लैलूंगा पुलिस आरोपी पर धारा 384 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध किया गया ।
मामले की जानकारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा को होने पर उन्होंने सायबर सेल के माध्यम से आरोपी अजय भोय पिता चुडामणी भोय उम्र 22 साल निवासी खैरबहार केशला थाना लैलूंगा के वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखवाये, जिसे आज गिरफ्तार कर आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जप्त किया गया है । आरोपी पतासाजी और तत्काल गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक रमाशंकर तिवारी, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक जयशरण चन्द्रा, आरक्षक हेलारियुस एवं सायबर सेल के प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह और बृजलाल गुर्जर की अहम भूमिका रही है ।