बिलासपुर। हाई कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को दी गई नोटिस पर स्टे दे दिया है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने पर राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई में हिस्सा लेने देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल बिलासपुर पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने इस पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था। राजभवन सचिवालय इस पर कल हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। राजभवन सचिवालय का कहना था, राज्यपाल, राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दी जा सकती…वह हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। आज जस्टिस रजनी दुबे ने नोटिस पर स्टे दे दिया।
ज्ञातव्य है, दिसंबर में आहूत शीत सत्र में सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था। विधानसभा ने इसे हस्ताक्षर के लिए राजभवन भेजा था। मगर राज्यपाल से इसे अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। इसको लेकर सियासत गरम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा और एकात्म परिसर के इशारे पर राज्यपाल बिल पर दस्तखत नहीं कर रही हैं।