रायगढ़ टॉप न्यूज 28 जनवरी। कोयला में चारकोल व गिट्टी मिलाकर कंपनी में कर खाली धोखाधड़ी करने वाले तीन वाहन चालको के खिलाफ पुसौर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
इस संबंध में कृष्णा बिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले अंकित अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल उम्र 32 वर्ष ने पुसौर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि वह मेसर्स ए0आर0सी0 ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर का काम करता है। ए0आर0सी0 ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंतर्गत चलने वाली गांडियों से भूपदेवपुर साइडिंग से रायगढ़ एनर्जी लिमिट में कोयला ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। जिसमें टेलर कमांक MH 46 H 8500, MH 46 AF 9538. GJ 05 BX 3656 भी चलती है। दिनांक 26.01.2023 को उक्त तीनों गाडियों में भूपदेवपुर कोल साइडिंग से कोयला लोड होकर लगभग 17.33 बजे में रायगढ एनर्जी लिमि0 बड़े भण्डार के लिये निकले थे। तीनो गाडियों का चालक क्रमश: अमित, राजू और छोटू है। तीनों चालक आज दिनांक 27.01.2023 को बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी में माल खाली करने निकले थे। जिसमें से वाहन क्रमांक GJ 05 BX 3656 का चालक छोटू वाहन में लोड कोयला को बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी में खाली किया ।
इसके बाद वाहन क्रमांक MH 46 AF 9538 को चालक राजू अपने साथी रोहित के साथ बड़े भण्डार रायगढ़ एनर्जी खाली करने गया तो वहाँ माल खाली करने के दौरान माल में मिलावट होने पर कंपनी के कर्मचारी वाहन को रोक कर दिलबाग सिंह द्वारा लगभग 01.00 बजे मुझे खबर किया गया कि आपके उक्त वाहन में भेजे गये माल में मिलावट है। जब में कंपनी जाकर देखा तो कोयला में चारकोल और गिट्टी मिट्टी मिला हुआ था। उक्त तीनों वाहन के चालक द्वारा भूपदेवपुर से कोयला लोड कर रास्ते में कोयला को निकाल कर उसी मात्रा में चारकोल व गिट्टी मिलाकर अमानत में ख्यानत कर मिलावट कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोयला को कंपनी में खाली कर धोखाधडी किया गया है।
मामले में पुसौर पुलिस ने वाहन क्रमांक MH 46H 8500 का का चालक अमित , वाहन कमांक MH 46 AF9538 का चालक राजू , वाहन कमांक GJ 05 BX 3656 का चालक छोटू के खिलाफ धारा 407-IPC, 420-IPC के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।