धमतरी। निजी अस्पताल में मोतियाबिंद आपरेशन कराने धमतरी पहुंचे पांच नक्सलियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर आरिफ हुसैन शेख के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के नेतृत्व में धमतरी जिला में अपराधिक एवं नक्सल गतिविधियों पर नक्सल एवं शहर क्षेत्रों में लगातार सतत निगाह रखी जा रही थी की अपराधिक तत्वों के लोगों द्वारा कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दें।
पकड़े गए दो लोगों ने दो महिला व दो पुरुष सहित एक नाबालिग लड़की शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनमें एक महिला नक्सली की आंख में समस्या है। जिसका उपचार कराने के लिए ये सभी यहां आए थे। पुलिस ने इस महिला नक्सली को हार्डकोर भी बताया है। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए लोगों के पास से नक्सली पर्चा, साहित्य, बैनर, मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड व एक वाहन को जब्त किया गया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
जिला धमतरी में संदिग्ध महिला नक्सली होने की सूचना पर रैन बसेरा नया बस स्टैंड के पास एक गाड़ी मिली जिसमें कुल पांच महिला एवं पुरुष बैठे मिले। पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब न देकर गोल-मोल जवाब देने लगा जिनसे बारिकी से पूछताछ किया गया। एक महिला ने अपना नाम कमला बाई मट्टामी उर्फ सगुना उर्फ बिचा जगना पति मल्लाराजी रेड्डी उर्फ मुरली उर्फ संग्राम उम्र 50 वर्ष निवासी पोयरकोट गढ़चिरौली महाराष्ट्र बताया तथा स्वयं को प्रतिबंधित माओवादी संगठन के भांमरागढ़ क्षेत्र में डिवीजन कमेंटी मेंबर (डीवीसीएम) बताया, मनत राम पोया पिता रामसाई पोया उम्र 27 वर्ष निवासी ताड़बेली थाना बांदे जिला कांकेर का निवासी होना एवं स्वंय को जनमिलिशया ताड़बेली क्षेत्र का होना बताया, मैनी जुर्रे पति नरेश जुर्रे उम्र 30 वर्ष निवासी ताड़बेली थाना बांदे जिला कांकेर का होना एवं स्वंय को नक्सली सहयोगी पंचायत मिलिशया का सदस्य होना बताया, विधि से संघर्षरत बालिका, वाहन चालक सुजन बाछर पिता सुभाष बाछर उम्र 32 वर्ष निवासी पी व्ही 89 विवेकनगर थाना बांदे जिला कांकेर का होना एवं नक्सली सहयोगी होना बताया।
नक्सली गतिविधियों का करने वाले थे प्रचार-प्रसार
पुलिस ने बताया कि कमला बाई का आधार कार्ड चेक किया गया, जो सही नहीं था। पूछताछ में कमला बाई ने पुलिस को बताया कि वे सभी यहां प्रचार प्रसार के साथ-साथ आंख का इलाज कराने आए थे। इनके द्वारा धमतरी के कुछ क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना बताया। उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 10, 13(1), 38(2) 39 (2) विरूद्ध क्रियाकलाप अधि० एवं धारा 147, 419 भादवि० एवं आईटी एक्ट की धारा 66 (घ) के तहत पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।