बहुचर्चित मयंक मित्तल आत्महत्या मामले में करण चौधरी, मो. अफजल, धर्मेन्द्र और शाहबाज खान को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, 28 अक्टूबर से है जेल में
रायगढ़ टॉप न्यूज 5 जनवरी। शहर के बहुचर्चित मयंक मित्तल आत्महत्या कांड मामले में आज आरोपी करण अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने करण चौधरी व अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। करण चौधरी की तरफ से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने पैरवी की।
आपको बता दें कि शहर के युवा व्यवसायी मयंक मित्तल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया था, जिसमें वो लाखों रुपए हार गए थे। पैसों की वसूली के लिए आरोपी लगातार परेशान कर रहे थे, साथ ही उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। जिससे प्रताड़ित होकर 26 अक्टूबर की शाम मालधक्का रोड स्थित घर पर कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 अक्टूबर को मयंक मित्तल को रूपयों के लिये धमकी देने वाले आरोपी करण अग्रवाल उर्फ करण चौधरी , शहबाज , धर्मेन्द्र , अफजल व अन्य के विरूद्ध धारा 352, 384, 306, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अग्रवाल उर्फ करण चौधरी, मो. अफजल और धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया था वहीं चौथे फरार आरोपी शाहबाज खान को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
आत्महत्या के बाद हुआ था विरोध
आत्महत्या की खबर फैलने के बाद से पूरे शहर मे क्रिकेट सटोरियों को लेकर भारी रोष व्याप्त था। काग्रेंस व भाजपा के नेताओ ने भी मंयक की मौत की निष्पक्ष जांच के साथ सट्टा खाईवालों को गिरफ्तार किये जाने की मांग की हैं। अंत्येष्टि में काफी लोग इकट्ठा हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के अंत्येष्टि में लोग सटोरियों के विरोध में हाथों में तख्ती लिए हुए श्मशान घाट पहुंचे थे।