छत्तीसगढ़

CG News: शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख की ठगी: पुलिस ने मुख्य आरोपियों सहित पैसे देने वाले को भी किया गिरफ्तार

बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ने शासकीय नौकरी दिलाने के नाम पर हुई 43 लाख रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस मामले में तखतपुर पुलिस ने न केवल धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि पैसे देकर अवैध तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करने वाले शिकायतकर्ता को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह बिलासपुर जिले में पहली बार हुई ऐसी कार्रवाई है जिसमें पैसे देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशानुसार की गई इस कार्रवाई में, सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो बेटों और एक बेटी को खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी के पदों पर भर्ती कराने के लिए 08.02.2022 से 05.06.2023 के बीच विभिन्न किस्तों में अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत और जावेद खान को 43 लाख रुपये दिए थे। शिकायत की जांच में पाया गया कि सूर्यकांत जायसवाल ने वैध प्रक्रिया का पालन न करते हुए, धोखाधड़ी से सरकारी पद पाने के लालच में यह राशि दी थी। इस कृत्य से न केवल शासन के साथ धोखाधड़ी हुई है, बल्कि उन योग्य उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय हुआ है जो नियमानुसार परीक्षाओं में शामिल होकर चयनित होते हैं।

इस मामले में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्रीमती भारती मरकाम के मार्गदर्शन में, तखतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विष्णु प्रसाद राजपूत (67 वर्ष), सीमा सोनी (29 वर्ष), और सूर्यकांत जायसवाल (55 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी जावेद खान उर्फ राजा (31 वर्ष) पहले से ही थाना सिविल लाइन के एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में 03.04.2025 से जेल में बंद है।

यह कार्रवाई 29.06.2025 को हुई, और इस पर अपराध क्रमांक 330/2024, धारा 420, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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